डरबन-राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पोती को हुई सता साल की सजा, जाने किस मामले में हुई जेल 

 | 

डरबन- 2015 से चल रहे एक मामले में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पोती को सात साल की जेल की सजा सुनाई गई है। उन पर तीन करोड़ से अधिक रूपये की जालसाजी का आरोप था। 56 वर्षीय आशीष लता रामगोबिन डरबन की अदालत ने छह मिलियन रेंड (दक्षिण अफ्रीका की करेंसी) की धोखाधड़ी और जालसाली करने का दोषी पाया और सात साल जेल की सजा सुनाई।

आशीष लता रामगोबिन पर बिजनेसमैन एसआर महाराज को धोखा देने का आरोप लगाया गया था। महाराज ने रामगोबिन को भारत से एक गैर-मौजूद खेप के लिए आयात और सीमा शुल्क को कथित रूप से क्लियरेंस के लिए 6.2 मिलियन रेंड दिए। साथ ही महाराज को मुनाफे में हिस्सा देने का वादा किया गया था। लता रामगोबिन को डरबन स्पेशलाइज्ड कमर्शियल क्राइम कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा और दोषी पाए जाने के खिलाफ अपील करने से भी रोक दिया गया है।