यूपी: अब बिना अनुबंध नहीं रख सकेंगे किरायेदार, मकान मालिक नहीं वसूल सकेंगे मनमाना किराया, ये हैं नियम
न्यूज टुडे नेटवर्क। अगर आप किराए पर रहते हैं या अगर आप किराए पर मकान देते हैं तो ये खबर आपके लिए ही है। गौरतलब है कि किराये पर रहने वाले लोगों को अक्सर मकान मालिकों की मनमानी का शिकार होना पड़ता है। अक्सर मकान मालिक मनमाने तरीके से किरायेदारों से मनमाना किराया भी वसूलते हैं। यही नहीं मकान खाली कराने को लेकर भी किसी तरह के नियमों का पालन कई बार नहीं किया जाता है। इसके इतर कभी कभी मकान मालिक को भी किरायेदारी विवाद के चलते प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है।
अपनी ही सम्पत्ति पर स्वामित्व वापस लेने के लिए मकान मालिकों को भी अदालत के दरवाजे तक जाता होता है। इन्हीं सारे विवादों को समाप्त करने और मनमानियों को रोकने के लिए यूपी सरकार किरायेदारी के नियमों को लागू करने के लिए नया अध्यादेश लेकर आयी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किरायेदारी को लेकर नए नियम लागू कर दिए है। यूपी में अब मकान मालिक बिना अनुबंध किराएदार नहीं रख सकेंगे। सरकार के नियमों के मुताबिक ना ही मकान मालिक मनमाना किराया वसूल सकेंगे।
यूपी में अब उपनगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन द्वितीय अध्यादेश को मंजूरी दे दी गयी है। कैबिनेट बाई सर्कुलेशन में इस अध्यादेश को मंजूरी दी गयी है। सरकार के एक अफसर ने कहा कि इस कानून के माध्यम से किरायेदारी विवाद को सुलझाने में मदद मिलेगी। नए नियम के अनुसार किसी भी वाद का 60 दिनों में निस्तारण किया जा सकेगा। किरायेदारी के विवादों को निपटाने के लिए रेंट अथारिटी एंड रेंट ट्रिब्यूनल का प्रावधान रखा गया है।