यूपी: बुलन्‍दशहर की मासूम को मिला न्‍याय, रेप के बाद हत्‍या के आरोपी को फांसी की सजा

बुलन्‍दशहर की पास्‍को कोर्ट ने घटना के 140 दिन के भीतर सुनाया बड़ा फैसला

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न्‍यूज टुडे नेटवर्क। यूपी के बुलन्‍दशहर में आठ साल की मासूम बच्‍ची की रेप के बाद हत्‍या करने के आरोपी को अदालत ने फांसी की सजा सुनायी है। बुलन्‍दशहर की पास्‍को अदालत ने यह फैसला सुनाया है इसके साथ ही आरोपी पर 1 लाख 20 हजार रूपयों का जुर्माना भी लगाया गया है। घटना के 140 दिनों के भीतर अदालत ने यह फैसला सुनाया है। फैसले के बाद पीडि़ता के पिता ने कहा कि बेटी का दोषी फांसी पर लटकेगा तभी उन्‍हें न्‍याय मिलेगा और बेटी की आत्‍मा को शांति मिलेगी।

वारदात के बाद शिमला फरार था आरोपी

यह पूरी वारदात बुलंदशहर जिले में अनूपशहर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की है। इसी साल 25 फरवरी को गांव निवासी एक व्यक्ति की पत्नी और दो बेटियां खेत पर काम करने गई थीं। खाना खाने के बाद एक बच्ची पानी पीने के लिए खेत के पास हरेंद्र के घर में चली गई। इसके बाद वह वापस नहीं लौटी। पुलिस को बच्ची की लाश हरेंद्र के घर के बाहर एक गड्ढे में दबी मिली। इस मामले में आरोपी हरेंद्र 3 मार्च को शिमला (हिमाचल प्रदेश) से गिरफ्तार किया गया था। हरेंद्र ने कबूला था कि उसने शराब पीने के बाद बच्ची से रेप किया। पकड़े जाने के डर से मुंह दबाकर बच्ची की हत्या कर दी और उसे गड्ढे में दबाकर भाग गया।

अर्थदंड के साथ सजा

पुलिस ने इस मामले में बेहद जल्द चार्जशीट लगाकर स्थानीय कोर्ट में पेश की। इस केस की सुनवाई बुलंदशहर की पॉक्सो कोर्ट में हुई। एडीजीसी सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि कोर्ट ने हरेंद्र को दोषी पाते हुए हत्या, रेप और पॉक्सो एक्ट में फांसी की सजा सुनाई है। दोषी पर कुल 1.20 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है, जो पीड़ित परिवार को दिया जाएगा।

बच्‍ची के पिता ने जताया फैसले पर संतोष

बच्ची के पिता ने कोर्ट के फैसले से संतोष जताया है। कहा कि 'आज मेरी मासूम बच्ची को न्याय मिला है। लेकिन उसकी आत्मा को तभी शांति मिलेगी, जब दरिंदा फांसी पर लटक जाएगा'। बच्ची के पिता ने बताया कि आरोपी पक्ष ने उन पर सुलह समझौता करने के लिए हरसंभव दबाव बनाया। तीन बीघा जमीन उनके नाम करने तक का लालच दिया, लेकिन उन्होंने समझौता करने से साफ मना कर दिया था।