यूपी: मोदी योगी पर बदजुबानी के लिए AIMIM चीफ ओवैसी पर FIR दर्ज, बाराबंकी में दिया भड़काऊ भाषण

भाजपा विधायक ने ओवैसी पर प्रदेश का माहौल बिगाड़ने का लगाया आरोप 
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न्‍यूज टुडे नेटवर्क। AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी पर बाराबंकी में बदजुबानी के लिए केस दर्ज किया गया है। गुरूवार को बाराबंकी में ओवैसी ने मोदी और योगी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए भड़काऊ बयानबाजी की थी। जिसके बाद भाजपा विधायक की शिकायत पर ओवैसी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। दरियाबाद सीट से भाजपा विधायक सतीश शर्मा ने भावनाएं आहत करने की शिकायत की थी।

ओवैसी पर बाराबंकी नगर कोतवाली में सिटी पुलिस चौकी प्रभारी हरिशंकर साहू की तहरीर पर बिना अनुमति जनसभा करने, धार्मिक भावनाओं को भड़काने, धारा 144 और महामारी अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। सभा में 50 लोगों की परमिशन के बावजूद भारी जनसमूह को इकट्ठा किया गया। हालांकि, अनुमति केवल चाय-पार्टी और मुलाकात के लिए मांगी गई थी। इसके बावजूद बड़े मैदान में बाकायदा मंच बनाकर जनसभा करा दी गई।

बोले केवल मुसलमानों को मारा जा रहा

ओवैसी अपने तीन दिवसीय दौरे के आखिरी दिन गुरुवार को बाराबंकी पहुंचे थे। यहां उन्होंने एक जनसभा के दौरान उन्होंने विपक्षियों पर निशाना साधा। साथ ही ओवैसी ने जनसभा के दौरान प्रशासन पर रामसनेहीघाट में मस्जिद गिराने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि 2014 से मॉब लिंचिंग के नाम पर केवल मुसलमानों को मारा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों पर जुल्म करने वालों को पुलिस गिरफ्तार करती है, लेकिन 24 घंटे में उन्हें जमानत दे दी जाती है। जुल्म करने वालों को यह पता है कि भाजपा की सरकार उनके साथ है। वह उन्हें बचा लेगी।

दरियाबाद विधानसभा सीट से भाजपा विधायक सतीश चंद्र शर्मा ने ओवैसी और कार्यक्रम आयोजकों के खिलाफ केस दर्ज कराए जाने की मांग अपर मुख्य सचिव गृह से पत्र लिखकर की थी। उसकी कॉपी डीएम और एसपी को भी भेजी। विधायक ने कहा, कटरा मुहल्ला में बिना अनुमति के मीटिंग कर ओवैसी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर रामसनेहीघाट में 100 साल पुरानी मस्जिद शहीद कराने का आरोप लगाया है, जो निंदनीय और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाला है। अवैध ढांचे को संवैधानिक प्रक्रिया के तहत गिराया गया है, इसलिए उन पर सख्त कार्रवाई की जाए।

पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने बताया कि असदुद्दीन ओवैसी और कार्यक्रम आयोजक मंडल के खिलाफ नगर कोतवाली में धारा 153A, 188, 269, 270 और महामारी अधिनियम 3 के तहत केस दर्ज किया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है।