यूपी: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- सूबे में पूर्ण लाकडाउन पर विचार करे सरकार

कहा- जीवन रहेगा तो दोबारा स्‍वास्‍थ्‍य लाभ और अर्थव्‍यवस्‍था मिल जाएगी

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न्‍यूज टुडे नेटवर्क। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को प्रदेश में पूर्ण लाकडाउन लगाने पर विचार करने का निर्देष दिया है। हाईकोर्ट ने प्रभावित नगरों मे राज्य सरकार को दो या तीन हफ्ते के लिए पूर्ण लाकडाउन लगाने का विचार करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि सरकार ट्रैकिंग, टेस्टिंग, व ट्रीटमेंट योजना में तेजी लाये। खुले मैदानों में अस्थायी अस्पताल बनाकर कोरोना पीड़ितों के इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए। कहा कि जरूरी हो तो संविदा पर स्टाफ तैनात किये जायें। हाईकोर्ट ने लाकडाउन संबंधी याचिका की सुनवाई की अगली तारीख 19 अप्रैल को सचिव से हलफनामा मांगा है।

कोर्ट ने कहा सड़क पर कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के दिखायी न दे। अन्यथा कोर्ट पुलिस के खिलाफ अवमानना कार्यवाही करेगी। कोर्ट ने कहा सामाजिक धार्मिक आयोजनों मे 50 आदमी से अधिक न इकट्ठा हों। कोरोना मामले को लेकर कायम जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि नाइट कर्फ्यू या कोरोना कर्फ्यू संक्रमण फैलाव रोकने के छोटे कदम हैं। ये नाइट पार्टी एवं नवरात्रि या रमजान में धार्मिक भीड़ तक सीमित है। कोर्ट ने कहा कि नदी में जब तूफान आता है तो बांध उसे रोक नहीं पाते। फिर भी हमे कोरोना संक्रमण को रोकने के प्रयास करने चाहिए। कोर्ट ने कहा दिन मे भी गैर जरूरी यातायात को नियंत्रित किया जाये।

कोर्ट ने यह भी कहा कि जीवन रहेगा तो दोबारा स्वास्थ्य ले सकेंगे और अर्थ व्यवस्था भी दुरूस्त हो जायेगी। कोर्ट ने कहा कि विकास व्यक्तियों के लिए है। जब आदमी ही नहीं रहेंगे तो विकास का क्या अर्थ रह जायेगा। कोरोना से अत्यधिक प्रभावित शहरों में लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी ,गोरखपुर शामिल है। कोर्ट ने कहा कि संक्रमण फैले एक साल बीत रहे हैं लेकिन इलाज की सुविधाओं को बढ़ाया नहीं जा सका।

कोर्ट ने राज्य सरकार की 11अप्रैल की गाइडलाइंस का सभी जिला प्रशासन को कड़ाई से अमल में लाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने 19 अप्रैल को डीएम व सीएमओ प्रयागराज को कोर्ट में हाजिर रहने का दिया निर्देश। कोर्ट ने कैन्टोनमेन्ट जोन को अपडेट करने तथा रैपिड फोर्स को चौकन्ना रहने का निर्देश भी दिया है। कोर्ट ने कहा कि हर 48 घंटे में जोन का सेनेटाइजेशन किया जाये। यूपी  बोर्ड की आनलाइन परीक्षा दे रहे छात्रों की जांच करने पर भी जोर देने के कोर्ट ने निर्देश दिए हैं।

कोर्ट ने एसपीजीआई लखनऊ की तरह स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल में कोरोना आईसीयू बढाने व सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया है। राज्य व केन्द्र सरकार को ऐन्टी वायरल दवाओं के उत्पाद व आपूर्ति बढाने को लेकर काम करने को कहा है। जरुरी दवाओं की जमाखोरी करने या ब्लैक मार्केटिंग करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई के निर्देश सरकार को दिए हैं। जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजित कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया है।