लखनऊ में धारा 144 निषेधाज्ञा लागू, विधानसभा से एक किलोमीटर दायरे में कई नई पाबंदियां लागू

आगामी त्‍यौहारों को देखते हुए सतर्कता को लेकर किया गया फैसला 
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न्‍यूज टुडे नेटवर्क। यूपी सरकार ने लखनऊ में 5 अक्‍टूबर तक धारा 144 निषेधाज्ञा लागू कर दी है। आगामी त्‍यौहारों को देखते ज्‍वाइंट कमिश्‍नर ला एंड आर्डर ने ये आदेश जारी किए हैं। इसके अलावा विधानसभा के एक किलोमीटर के दायरे में कई नए प्रतिबंध लागू किए गए हैं। विधानसभा के आसपास के दायरे में तांगा, ठेला, घोड़ा गाड़ी, ट्रैक्टर-ट्रॉली व बैलगाड़ी लाने पर पांबदी के साथ धरना प्रदर्शन पर भी रोक रहेगी।

संयुक्त पुलिस आयुक्त पीयूष मोर्डिया ने बुधवार को जारी आदेश में कहा है कि 10 सितंबर को गणेश चतुर्थी, 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती, 19 सितंबर को अनन्त चतुर्दशी, 28 सितंबर को चेहल्लुम, दो अक्टूबर को गांधी जयंती, 14 अक्टूबर को दशहरा और 19 अक्टूबर को बारावफात त्योहार होना बताया है। साथ ही विभिन्न प्रवेश प्रतियोगी परीक्षाएं के चलते भी लोग एकत्र होंगे। इसके चलते ही पुलिस-प्रशासन को शहर के अंदर धारा 144 का पूरी तरह से पालन करने के निर्देश दिए हैं।

धरना प्रदर्शन किसान आंदोलन है वजह

पुलिस सूत्रों के मुताबिक भारतीय किसान यूनियन के विभिन्न संगठनों, नौकरी को लेकर अभ्यार्थियों के धरना प्रदर्शन के साथ ही प्रियंका गांधी का लखनऊ दौरा भी धारा 144 लागू करने का मुख्य कारण है। जारी हुए आदेश में साफ किया गया है कि धारा 144 का उल्लंघन करने पर धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई होगी।