राहत: अब 500 मीट्रिक टन तक स्‍टाक रख सकेंगे दाल कारोबारी, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह को दिया था ज्ञापन

यूपी सरकार ने जारी किया राहत वाला आदेश

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न्‍यूज टुडे नेटवर्क। उत्‍तर प्रदेश में दाल कारोबारियों को स्‍टाक लिमिट की प्रतिबद्धता समाप्‍त करते हुए सरकार ने दाल कारोबारियों को राहत देते हुए आदेश दिया है। आदेश में कहा गया है कि दाल कारोबारी 500 मीट्रिक टन तक माल का स्‍टाक रख सकते हैं। दरअसल दाल कारोबारियों पर सरकार ने पिछले दिनों कई पाबंदियां लगा दी थीं जिसके बाद से ही दाल कारोबारी सरकार का दबी जुबान से विरोध कर रहे थे। पिछले दिनों लखनऊ आए रक्षामंत्री राजनाथ को दाल कारोबारियों ने मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा था और समस्‍याओं का समाधान कराने की मांग की थी।

जिसके बाद अब नया आदेश आया है। इसमें 31 अक्टूबर तक होल सेल दाल कारोबारी अपने यहां 500 मीट्रिक टन सामान रख सकता है। उसमें कोई एक दाल 200 मीट्रिक टन से ज्यादा नहीं होगा। अभी तक इसमें भी 100 मीट्रिक टन रखने की छूट थी। वहीं खुदरा व्यापारियों के लिए 5 मीट्रिक टन की स्टॉक लिमिट पहले की तरह बरकरार रहेगी। दाल मिल मालिक के लिए जो आदेश आया है , उसमें 6 महीने के उत्पादन क्षमता या सालाना क्षमता का 50 फ़ीसदी कर दिया गया है। इसमें जो अधिक हो उसको लागू किया जाएगा।

स्‍टाक लिमिट तय कर दी थी

केंद्र सरकार ने दालों की कीमत पर काबू पाने के लिए जो स्टॉक लिमिट तय की थी उस पर रियायत की बात देने की बात सामने आ रही है। 2 जुलाई को केंद्र सरकार ने दाल जैसी जरूरी खाद्य वस्तु की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए दलहन व्यापारी कितना स्टाफ रख सकते हैं इसकी सीमा तय कर दी थी।

कारोबारियों ने जताया आभार

लखनऊ व्यापार मंडल के अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल ने दलहन व तिलहन की स्टॉक सीमा पर चर्चा करते हुए राजनाथ को ज्ञापन सौंपा था। इसमें वरिष्ठ महामंत्री अमरनाथ मिश्र ने इस इससे पूर्व वाला आदेश व्यापारियों के लिए उत्पीड़न का कारण बताया था। राजनाथ ने व्यापारियों को आश्वासन दिया था कि दिल्ली जाते हैं इस पर वे कार्रवाई कराएंगे। लखनऊ व्यापार मंडल एवं दाल मिल राइज़ एसोसिएशन ने उनका शुक्रिया अदा किया है।