लाकडाउन गाइडलाइन: खेती किसानी से जुड़े व्‍यापार खुलेंगे, बाकी पर पाबंदियां बरकरार

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न्‍यूज टुडे नेटवर्क। लाकडाउन के दौरान सरकार ने किसानों को राहत देने का काम किया है। सरकार ने खाद बीज और कृषि क्षेत्र से जुड़ी दुकानें खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि बाकी सभी पाबंदिया पहले की तरह ही लागू होंगगी। नई कोरोना गाइडलाइन के अनुसार अब खेती-किसानी से जुड़ी दुकानें भी खुल सकेंगी। पहले इस पर भी रोक लगी थी। इसमें कीटनाशक दवाएओं और कृषि यंत्रों की दुकान शामिल है। बाजार, शॉपिंग मॉल, स्कूल-कॉलेज 31 मई तक बंद ही रहेंगे।

बेवजह घर से निकले तो कार्रवाई होगी
सरकार ने कोरोना कर्फ्यू के दौरान बेवजह घर से निकलने वालों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। केवल इमरजेंसी सेवाओं और जिन लोगों को छूट मिली है वही घर से बाहर निकल सकते हैं। बाकियों पर कोरोना कर्फ्यू के उल्लंघन के तहत कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों से जुर्माना वसूला जाएगा और जेल भी हो सकती है।