हेल्‍पलाइन नम्‍बरों पर दे सकेंगे अवैध शराब बिक्री की जानकारी, नकली शराब बनाने वालों पर लगेगा एनएसए व गैंगस्‍टर

यूपी सरकार ने बनाए कड़े नियम हेल्‍पलाइन नम्‍बर भी जारी किया

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न्‍यूज टुडे नेटवर्क। यूपी में अवैध शराब मिथाइल एल्‍कोहल बनाने वालों पर सरकार अब गैंगस्‍टर व एनएसए की कार्रवाई करेगी। पिछले दिनों अलीगढ़ समेत तमाम जिलों में अवैध शराब से हुयी मौतों के मामलों के बाद योगी सरकार ने सख्‍त रूख अपनाया है। अवैध शराब के कारोबारियों पर अब सरकार सख्‍त कार्रवाई करने के मूड में है।

वहीं जहरीली मिथाइल अल्कोहल की अवैध बिक्री रोकने और उसकी कालाबाजारी के खिलाफ एक आपातकालीन नंबर जारी किया है। साथ ही ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश भी दिए हैं। इस संबंध में यह भी निर्देश दिया गया है कि शराब बनाने वाली फैक्ट्रियों की वैधता के हिसाब से ही मिथाइल अल्कोहल बनाने का लाइसेंस और उपलब्धता कराई जाएगी। अवैध और गैरकानूनी तरीके से मिथाइल अल्कोहल बनाने वालों पर सख्त कार्रवाई एनएसए के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

अपर मुख्य सचिव आबकारी संजय आर भूसरेड्डी ने शुक्रवार को आदेश जारी करते हुए निर्देश दिया है कि अलीगढ़ में जहरीली शराब से हुई मौत के बाद अब प्रदेश भर में मिथाइल अल्कोहल बनाने वाली रजिस्टर्ड इकाइयों के अलावा और कोई भी इसका उत्पादन नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि मिथाइल अल्कोहल बनाने वाली कंपनियों की बराबर निगरानी की जाएगी। अगर किसी भी कंपनी की तरफ से नियमों का उल्लंघन हुआ उसका लाइसेंस निरस्त कर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

गैर कानूनी तरीके से बनाए जा रहे मिथाइल अल्कोहल पकड़े जाने पर आरोपियों के खिलाफ गैंग्स्टर व एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। वहीं, आबकारी विभाग की तरफ से मिथाइल अल्कोहल की अवैध बिक्री की रोकथाम के लिए 9454406619 वाट्सएप नंबर और 18001805331 टोल फ्री नंबर जारी किए हैं। जिन पर शिकायत की जा सकती है।

मिथाइल अल्कोहल बनाने वाली कंपनियों को टैंकरों में साफ सफेद अक्षरों में चेतावनी लिखनी होगी। साथ ही मिथाइल अल्कोहल के बारे में जहर का निशान भी टैंकर पर बनाना होगा। साथ ही जिन टैंकरों में मिथाइल अल्कोहल ले जाया जाएगा। उन टैंकरों को पूरी तरह से सील करना होगा। ताकि में रास्ते में टैंकर चालक या परिचलक द्वारा किसी भी प्रकार की चोरी से बिक्री ना की जा सके।