COVID-19: कोरोना वॉरियर्स के साथ अभद्रता करने या क्वारंटाइन तोड़ने पर होगी यह सजा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने कोरोना (Corona) का सख्ती से पालन करने के लिए कड़े नियम बनाए हैं। इन नियमों के मुताबिक कोरोना वायरस की जानकारी छुपाने या क्वारंटाइन (Quarantine) से भागने पर एक से तीन साल तक की जेल और एक लाख जुर्माना देना पड़ेगा। इस अध्यादेश (Ordinance) के मुताबिक स्वास्थ्य कर्मी,
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COVID-19: कोरोना वॉरियर्स के साथ अभद्रता करने या क्वारंटाइन तोड़ने पर होगी यह सजा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने कोरोना (Corona) का सख्ती से पालन करने के लिए कड़े नियम बनाए हैं। इन नियमों के मुताबिक कोरोना वायरस की जानकारी छुपाने या क्वारंटाइन (Quarantine) से भागने पर एक से तीन साल तक की जेल और एक लाख जुर्माना देना पड़ेगा।
COVID-19: कोरोना वॉरियर्स के साथ अभद्रता करने या क्वारंटाइन तोड़ने पर होगी यह सजाइस अध्यादेश (Ordinance) के मुताबिक स्वास्थ्य कर्मी, पैरामेडिकल कर्मी, पुलिसकर्मियों और स्वच्छता कर्मियों के साथ-साथ शासन की तरफ से तैनात किसी भी कोरोना वॉरियर्स (Corona warriors) के साथ अभद्रता करने पर उसे छह से सात साल तक की सजा हो सकती है। और 50 हजार से लेकर पांच लाख तक का जुर्माना भी देना होगा। इस कानून के अनुसार चिकित्सा कर्मियों, पुलिस या किसी भी कोरोना वॉरियर्स पर थूकने या गंदगी करने पर कड़ी कार्रवाई होगी। साथ ही कोरोना वॉरियर्स को उकसाने व भड़काने पर भी सजा होगी। इसमें दो से पांच साल तक की सजा और 50 हजार से दो लाख तक का जुर्माना है।

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