बरेली: चौराहों पर फेंकी धार्मिंक सामग्री फेंकना पड़ेगा महंगा, नगर निगम करेगा ऐसा काम...

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न्‍यूज टुडे नेटवर्क। कोरोना गाइड लाइन के मुताबिक भी अब सार्वजनिक क्षेत्र में गंदगी करने वालों पर नगर निगम जुर्माना की कार्रवाई करने जा रहा है। चौराहों को गंदा करने, धार्मिक सामग्री फेंकने पर भी 500 से 1000 रुपये का जुर्माना लगाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। नगर निगम की नई व्यवस्था के बाद भी लोगों में शहर को साफ सुथरा बनाने और गंदगी को खत्म करने की जागरूकता नहीं आई है।

नगर निगम अधिनियम में अब तक गंदगी पर 50 रुपए से 500 रुपए तक के स्पॉट फाइन का नियम है। इस नियम के तहत निगम का अमला लगातार कार्रवाई कर भी रहा है। इस कार्रवाई के चलते खुले में शौच और पेशाब की समस्या काफी हद तक दूर भी हुई है। बावजूद इसके शहर तमाम सार्वजनिक स्थान, चौराहों पर धार्मिक सामग्री फेंकने के मामले सामने आ रहे है। अब निगम शहर को गंदगी से मुक्त करने के लिए सार्वजनिक स्थान पर ऐसा करने वालों पर एक हजार रुपए के जुर्माने की कार्रवाई कर रहा है।

नगर निगम द्वारा अधिनियम का उल्लंघन करने वाले 11 लोगों को चिन्हित कर उन्हें नोटिस जारी किया गया है। नगरायुक्त अभिषेक आनंद ने बताया कि चौराहों को गंदा करने एवं अनुचित प्रकार से मूर्ति विसर्जन या धार्मिक सामग्री इधर-उधर फेंककर शहरी परिदृश्य को खराब करने वालों के विरुद्ध 500 से 1000 का जुर्माने का प्रावधान है। नगर निगम यह कार्रवाई कर रहा है। लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि वो गंदगी न करें।