Uttarakhand Covid Curfew : कोविड कर्फ्यू की SOP में  हुआ संशोधन , जानिए अब क्या दी रियायते

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Uttarakhand Covid Curfew : उत्तराखंड में आठ से 15 जून सुबह छह बजे तक बढ़ाए गए कोविड कर्फ्यू की एसओपी में कुछ संशोधन किए गए हैं। इसके तहत खाद्य पैकेजिंग समेत 20 व्यवसायों से संबंधित दुकानों को अब आठ व 11 जून को सुबह आठ से दोपहर एक बजे तक खोलने की छूट दी गई है। इसके अलावा व्यापारियों की सुविधा के मद्देनजर गोदामों में चौबीस घंटे माल वाहक वाहनों से सामान की लोडिंग, अनलोडिंग की अनुमति दी गई है। अभी तक इसके लिए सिर्फ रात का समय ही नियत था। सोमवार को प्रदेश उद्योग व्यापार समिति का एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेश कोषाध्यक्ष पुनीत मित्तल के नेतृत्व में शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल से मिला और उनसे कुछ और दुकानों को खोले जाने की मांग की। जिसके बाद उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने सोमवार शाम को एसओपी में संशोधन कर आदेश जारी कर दिए।  कैबिनेट मंत्री उनियाल ने कहा कि वर्तमान में पहली प्राथमिकता कोविड से जनसामान्य को बचाने की है।

आठ और 11 जून को ये दुकानें भी खुलेंगी 

सोमवार को जारी संशोधित एसओपी के अनुसार, आठ जून यानी आज मंगलवार को और 11 जून यानी शुक्रवार को बर्तन, हौजरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स, कंप्यूटर हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर, वेब डिजाइनिंग, हार्डवेयर पेंट्स, सैनेटरी, स्टोन (मार्बल चिप्स), कारपेंटर, फर्नीचर व टिंबर मर्चेंट्स की दुकानें सुबह आठ बजे दोपहर एक बजे तक खुलेंगी। साथ ही होलसेलर और रिटेलर दुकानों के गोदामों में सामान को लोड करे और उतारने की हर दिन चौबीसों घंटे अनुमति है।

आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुलने का समय भी अब सुबह आठ से 12 बजे कर दिया गया है। पहले यह दुकानें सुबह आठ से 11 बजे तक खुल रही थीं। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण की स्थिति का आकलन कर आवश्यकतानुसार कर्फ्यू में शिथिलता देने के लिए जिलाधिकारियों को अधिकृत किया है। अंतर राज्यीय सार्वजनिक परिवहन में दो तिहाई क्षमता के साथ वाहन संचालन की अनुमति होगी।

दुकानें खुलने की तिथियां

प्रतिदिन
 फल, सब्जी, डेयरी, दूध, बेकरी मैन्युफैक्चरिंग, मांस-मछली और सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें।

 

8 और 11 जून
खाद्य पैकेजिंग, कपड़ा, रेडीमेड (एकल रूप में), दर्जी, चश्मे, साइकिल स्टोर, औद्योगिक मशीनरी, मोटर पार्ट्स व ड्राई क्लीनर्स की दुकानें, क्रॉकरी(बर्तन) की दुकानें, हौजरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, वेब डिजाइनिंग, हार्डवेयर पेंट्स, सैनिटरी, स्टोन, कारपेंटर्स, फर्नीचर और टिंबर मर्चेंट्स की दुकानें खुली रहेंगी।

9 व 14 जून
परचून की दुकानें, स्टेशनरी व पुस्तकों की दुकानें।

 

9 जून

फोटोकापी व टिंबर मर्चेंट की दुकानें
 

09, 11 व 14 जून
शराब की दुकानें।(एसओपी के अनुसार रोजाना खुलने वाली दुकानों का समय सुबह आठ से दोपहर 12 बजे रहेगा, जबकि तिथिवार खुलने वाली दुकानों के लिए समय सुबह आठ से दोपहर एक बजे तक निर्धारित किया गया है। एसओपी के शेष प्रविधान वही रखे गए हैं, जो 31 मई को जारी एसओपी में थे।)