देहरादून- दूसरे फेज के कोविड कर्फ्यू के ये होंगे नियम, इनको रहेगी आवाजाही की छूट

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कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने फिर बड़ा फैसला लिया है। कोविड कर्फ्यू को बढ़ाकर 25 मई तक लागू कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि कोरोना की चेन तोड़ने के लिए 14 दिन का समय जरूरी होता है। इसको देखते हुए सरकार ने इसे विस्तार देने का निर्णय लिया है। शासकीय प्रवक्त सुबोध उनियाल ने कहा कि कोविड कर्फ्यू के इस दूसरे फेज में कोरोना के आंकड़ो में गिरावट देखने को मिलेगी।

दूसरे फेज का कर्फ्यू होगा लागू

उन्होंने कहा कि सख्ती के साथ ही दूसरे फेज का कोविज कर्फ्यू लागू होगा। इसमें शामिल होने वाले सभी लोगों के लिए कोरोना की आरटी-पीसीआर निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी। कोई आवश्यक कार्य पड़ने पर गी ई-पास लागू किया जाएगा। उनका कहना है कि अगर किसी को आवश्यक कार्य से बाहर निकलना ही पड़े तो उनको किसी तरह की दिक्कत न हों। इसके लिए ई-पास की व्यवस्था की जा रही है।