हल्द्वानी- तृतीय चरण कर्फ्यू में नैनीताल जिले में हुए ये बदलाव, डीएम गर्ब्याल ने जारी की नई गाइडलाइन  

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उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू को एक हफ्ते के लिए और बड़ा दिया गया है। हालाकिं प्रदेश सराकार ने इसमें व्यापारियों को थोड़ी राहत प्रदान की है। कर्फ्यू को बढ़ाने के आदेशों के साथ ही नैनीताल जिलाधिकारी धीकज गर्ब्याल ने भी जनपद वासियों के लिए कर्फ्यू की नई गाइडलाईन जारी कर दी है। उन्होंने बताया कि शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में जनपद में 25 मई से 01 जून सुबह 06 बजे तक तृतीय चरण का कोविड कर्फ्यू प्रभावी किया गया है। इस दौरान शासन द्वारा जारी गाइडलाइन का सख्ती का जनपद में सख्ताई से पाल कराया जाएगा।

तृतीय चरण के कर्फ्यू की गाइडलाईन

कर्फ्यू के दौरान जनपद मे परचून(किराना) की दुकानें सिर्फ 28 मई को प्रातः 08 बजे से प्रातः 12 बजे तक खुलेंगी, ऑटो मोबाईल की दुकाने भी इसी समय खोली जा सकेंगी। सरकारी गल्ला, सब्जी, दुध मीट आदि की दुकाने प्रातः 08 बजे से 11 बजे तक प्रत्येक दिन नियमित खुलेंगी। साथ ही पशुचारा, कीटनाशक, खाद, बीज की दुकाने, भण्डारण परिवहन आदि की भी सुबह 08 से 11 बजे तक अनुमति रहेगी। पेट्रोल,डीजल पम्प एवं रसोई गैस, मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे। घरेलू गैस एवं टैकर से पेयजल का वितरण भी होगा।

स्वास्थ्य सेवाओं को छूट

इसके साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं से सम्बन्धित क्षेत्र जैसे अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, डिस्पेंसरी, दवा की दुकानें, चिकित्सीय प्रयोगशालाएं एवं कलेक्शन सेन्टर भी 24 घण्टे खुले रहेंगे। उन्होने बताया कि उद्योगों पर कोई प्रतिबन्ध नही है। मानको का पालन करना होगा। बैंक प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेगे। जिलाधिकारी ने कहा कि कोरोना कर्फ्यू अवधि में प्रेस प्रतिनिधियों के लिए पहले की भाती उनकी आईडी ही पास होगा। इंटर स्टेट यात्रियों को 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर रिपोर्ट लाना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा देहरादून स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा। आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लाने पर ही उन्हें जनपद में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। प्रवासियों को 7 दिन का आइसोलेशन अवधि अपनी-अपनी ग्राम सभाओं में बनाये गए क्वारंटीन सेन्टर में पूरी करनी होगी जब उनमें लक्षण नहीं होंगे तब उन्हें घर भेजा जाएगा।

शादी समारोह में 20 लोगो की अनुमति

DM गर्ब्याल ने बताया कि शादी समारोह में केवल 20 लोगों को आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव के साथ ही अनुमति होगी।  इसी तरह शव यात्रा में भी 20 लोगों को ही अनुमति होगी। नई एसओपी के अनुसार आपातकालीन आवश्यकता वाले रोगियो व उनके तीमारदारों को आने-जाने के लिए डॉक्टर की पर्ची दिखानी होगी। वैक्सीनेशन के लिए घरों के बाहर निकलने पर  पंजीकरण दिखाना होगा। ट्रेन या हवाई जहाज से आने वाले यात्रियों को लोकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए टिकट दिखाना होगा। 

8 से 11 तक खुलेंगी आवश्यक वस्तुओं की दुकानें

अब केवल 08 से 11 बजे तक आवश्यक वस्तुओं की दुकानें (फल, सब्जी, दूध, मीट) खुलेंगी, इसके साथ ही मंडियों में केवल किसान और रिटेलर को ही आने की अनुमति होगी। जनपद में सभी शिक्षण संस्थान पूरी तरह से बंद रहेंगे। शराब की दुकानें और बार पूरी तरह से बंद रहेंगे। इसके अलावा ड्रग्स, क्लीनिक्स, पैथ लैब, आदि को छूट दी गयी है। उन्होने बताया कि होटल एवं रेस्टोरेंट में सिर्फ किचन सर्विस चलेगी तथा होटल एवं रेस्टोरेंट को होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी। जिलाधिकारी ने बताया कि आवश्यक सामान लाने और ले जाने वाले वाहनों को छूट रहेगी।

निजी वाहन 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चल सकेंगे

कर्फ्यू के दौरान निजी वाहन 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चल सकेंगे। अंतर्राज्यीय परिवहन 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलने की छूट होगी तथा पहचान पत्र के साथ मीडिया को आवाजाही की छूट होगी। उन्होने शासन द्वारा जारी कोविड गाइडलाइन का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।