देहरादून- उत्तराखंड में यात्री वाहनों को मिली ये छूट, यात्रा से पहले जरूर करलें ये काम

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उत्तराखंड में अब 50 के बजाए 75 फीसदी यात्री क्षमता के साथ यात्री वाहनों का संचालन हो सकेगा। परिवहन सचिव रंजीत सिन्हा ने इसकी एसओपी जारी कर दी है। नये नियमों के अनुसार राज्य की भीतर एवं अन्तर्राज्यीय मार्गों पर निर्धारित सीटिंग क्षमता के 75 प्रतिशत के आधार पर संचालन की अनुमति होगी। ऐसे में राज्य परिवहन प्राधिकरण यात्रियों से निर्धारित दर पर ही किराये की वसूली कर सकेगा। निजी वाहनों को नियम व प्रोटोकॉल के तहत 50 प्रतिशत की सीमा के तहत ही वैध आईडी और आकस्मिक कारणों के लिए अनुमति दी जाएगी। ऑटो और टैक्सी को केवल आपातकालीन उद्देश्य के लिए ही यात्रा की अनुमति दी गई है। वही राज्य से बाहर जाने के लिए वाहन चालक, परिचालक एवं यात्रियों को देहरादून स्मार्ट सिटी वेबसाइट पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।

रजिस्ट्रेशन लिंक के लिए क्लिक करें

http://smartcitydehradun.uk.gov.in/pravasi-registration