हल्द्वानी-कफ्र्यू के लिए ऐसे जारी होंगे पास, डीएम ने अधिकारियों को दिये निर्देश

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हल्द्वानी - आज  जिलाधिकारी धीराज सिंह गब्र्याल ने बताया है कि प्रभावी कोरोना कफ्र्यू अवधि में आवश्यक सेवाओ को संचालित करने के लिए सम्बन्धित कन्टेनमेंट जोन को छोडक़र, अधिकारियों द्वारा प्राधिकार पत्र (पास) को संबन्धित जारी किये जायेंगे। उन्होंनेे बताया कि विवाह एंव सभी सामाजिक समारोहों के लिए पास संबन्धित उपजिलाधिकारी/नगर मजिस्टे्रट हल्द्वानी द्वारा जारी किये जायेंगे। केन्द्र व राज्य सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों के अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए पास अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व जारी करेंगे।

 उन्होंने बताया कि पौधा रोपण, वृक्षा रोपण, वनाग्नि रोकने तथा वन्य जीव सुरक्षा में लगे लोगों को पास संबन्धित प्रभागीय वनाधिकारी, कृषि कार्यों, किसानों और खेत श्रमिकों द्वारा खेती संचालन के लिए पास मुख्य कृषि अधिकारी जबकि बागवानी एवं पशुपालन से संबद्ध लोगों को पास मुख्य उद्यान अधिकारी तथा मुख्य पशु चिकित्साधिकारी जारी करेंगे। उन्होंने बताया कि आकस्मिकता की स्थिति में एक स्थान से दूसरे स्थान आवागमन करने वाले व्यक्तियों के लिए पास संबन्धित उपजिलाधिकारी, नगर मजिस्ट्रेट अथवा थाना अध्यक्षों द्वारा जारी किये जायेंगे। दैनिक विद्युत, नलकूप, जल आपूर्ति व संचार सुविधा के लिए संबन्धित लोगों को विभागीय अधिशासी अभियंता पास जारी करेंगे तथा समस्त बैंकिंग सेवाएं, वित्तीय संस्थान एवं बीमा कंपनी के लोगों को संबन्धित शाखा प्रबन्धकों द्वारा पास जारी किये जायेंगे।

 गब्र्याल ने बताया कि अन्तर्राज्यीय परिवहन हेतु स्मार्ट सिटी के पोर्टल http://smartcitydehradun.uk.gov.in   पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा।आपातकालीन वाहन, आवश्यक सेवा के वाहन तथा मालवाहक वाहनों का आवागमन अनुमन्य है, इसलिए इन्हें रोका नहीं जाएगा। कवरेज के लिए पत्रकार अपने संस्थान या शासन द्वारा जारी परिचय पत्र का प्रयोग करेंगे।