रुद्रपुर: काशीपुर के प्रवेश की मौत के मामले में जेल कर्मियों पर एफआईआर के आदेश

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रुद्रपुर। हल्द्वानी जेल में एक बंदी की पिटाई से मौत के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नैनीताल मनिंदर मोहन पांडे ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। आरोप है कि जेल में शोर मचाने पर उसे जेल कर्मियों ने उसकी पिटाई की, जिससे उसकी मौत हो गई। 

 काशीपुर के ग्राम कुंडेश्वरी निवासी प्रवेश कुमार को  पुलिस ने पत्नी से मारपीट के आरोप में गिरफ्तार कर पांच मार्च को जेल भेज दिया था। अगले ही दिन शाम 5 बजे प्रवेश के परिवार वालों को सूचना मिली कि जेल में प्रवेश की बीमारी के कारण मौत हो गई है। अगले दिन प्रवेश के परिवार वाले हल्द्वानी जेल पहुंचे तो उन्हें मोर्चरी हाउस हल्द्वानी बुला लिया गया और वही पंचनामा भरकर शव मृतक की पत्नी भारती के सुपुर्द कर दिया गया। प्रवेश की मौत का कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया। प्रवेश के अंतिम संस्कार के बाद 13 मार्च को राहुल श्रीवास्तव नामक नाम के व्यक्ति ने भारती को फोन कर बुलाया और रमेश के साथ जेल में हुई ज्यादती के बारे में बताया। वह घटना का चश्मदीद था। उसने बताया कि परेशान होने पर प्रवेश ने जेल में हल्ला किया जिस पर जेल के बंदी रक्षकों ने डंडे-पटे और लात घूसों से इतना पीटा कि वह वहीं गिर गया और उसकी मौत हो गई। इस मामले में भारती की ओर से हल्द्वानी कोतवाली में तहरीर दी गई पर रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई।

 भारती ने एसएसपी नैनीताल को भी पत्र भेजा, इसके साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भी पत्र दिया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नैनीताल ने जेल में तैनात हेड कांस्टेबल देवेंद्र प्रसाद यादव, कृति नैनवाल, देवेंद्र रावत, हरीश रावत पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने के आदेश  दिए हैं।