नैनीताल-जिलाधिकारी ने सरकारी कार्यालयों के लिए जारी की गाइडलाइन, दिये निर्देश

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नैनीताल- जिलाधिकारी धीराज सिंह गब्र्याल ने बताया कि शासन से गाइडलाइन के अनुसार सरकारी दफ्तरों में जरूरी सेवाओं वाले विभागों को छोडक़र बाकी जगह 50 प्रतिशत उपस्थिति रोटेशन के आधार पर सीमित रहेगी। गर्भवती महिला और 10 से कम उम्र के बच्चों वाली महिला कर्मियों को अपरिहार्य स्थिति में ही दफ्तर बुलाया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि 55 से अधिक आयु और गंभीर बीमार कर्मियों पर भी लागू होंगे। बहुत जरूरी होने पर कर्मचारियों को बुलाया जा सकेगा। 

डीएम गब्र्याल ने बताया कि सरकारी कार्यालयों में समूह ग और घ के कर्मचारियों पर आदेश लागू होंगे। इन कार्यालयों में 50 प्रतिशत उपस्थिति रोटेशन के आधार पर रहेगी। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए है कि जहां तक संभव हो, बैठकें वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से ही की जाएं। यदि ऐसा संभव नहीं हो, तो यह बैठकें कम से कम रखी जाएं। 

उन्होंने कहा कि शासकीय कार्यालयों  में कार्यरत नेत्रहीन, दिव्यांग कार्मिकों को विशेष परिस्थिति में छोडक़र कार्यालयों में उपस्थिति में छुट रहेंगी। शासकीय हितो एवं आपदा काल में किसी भी कार्मिक को कार्यालय में बुलाया जा सकेगा। कोई भी अधिकारी एवं कर्मचारी अनावश्यक अवकाश ना ले तथा आपदा एवं संक्रमण के इस काल में प्रशासन के साथ कार्य करें। कार्यालयों को नियमित सेनीटाइज किया जाये तथा आने वालों लोगों की थर्मल स्केनिंग के साथ ही सामाजिक दूरी एवं मास्क का सही तरीके का उपयोग किया जाय।