हल्द्वानी-अचानक जिला पूर्ति विभाग के अधिकारी पहुंचे सस्ता गल्ले की दुकानों पर, फिर जो हुए पढिय़े पूरी खबर

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हल्द्वानी-जिलाधिकारी  धीराज सिह गर्ब्याल के निर्देशन में जनपद में जिला पूर्ति विभाग द्वारा हल्द्वानी के 12, नैनीताल के 05, कालाढूगी के 07 तथा रामनगर क्षेत्र के 10 सरकारी सस्ता गल्ला विके्रताओं की दुकानों पर सामाजिक दूरी, मास्क, सेनेटाइजर का प्रयोग हेतु जिला पूर्ति अधिकारी मनोज बर्मन तथा पूर्ति निरीक्षकों द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया गया। 


जानकारी देते हुये जिला पूर्ति अधिकारी मनोज कुमार बर्मन ने बताया कि रामनगर क्षेत्र के सस्ता गल्ला विके्रता नरेन्द्र शर्मा, मै क्रय विक्रय समिति, रेवती सुन्दरियाल, गंगा प्रसाद, टीका प्रसाद, मै क्रय विक्रय समिति, हमीद मुस्तफा, राजेश कुमार तथा विजय कुमार की सभी दुकानों पर सामाजिक दूरी, गोल घेरे, मास्क एव सेनेटाइजर का प्रयोग किया जा रहा था। इसी तरह हल्द्वानी सस्ता गल्ला विक्रेता अफशर वरवेज किदवई नगर मीता पाण्डे राजपुरा,लोकेश जैन टनकपुर रोड, अमित जैशवाल जवाहर नगर, दिनेश सिह जवाहर नगर, फरीद अहमद नई बस्ती, वकील अहमद राजपुरा, मुन्ना सलमानी राजपुरा, शेखर चन्द्र राजपुरा एवं सरफराज अहमद आजाद नगर हल्द्वानी का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान सामाजिक दूरी हेतु गोले नही पाये गये जिन्हें तत्काल बनाये जाने के निर्देश दिये गये। 


नैनीताल में सरकारी सस्ता गल्ला विके्रता कैलाश चन्द्र भटट नैनीताल, हेमन्त रूवाली तल्लीताल, सीसी स्टोर अपना बाजार, संतोष कुमार एवं मौ0 कामिल मल्लीताल मे निरीक्षण के दौरान सामाजिक दूरी हेतु गोले नही पाये गये जिन्हें तत्काल बनाये जाने के निर्देश दिये गये। इसी तरह सस्ता गल्ला विक्रेता रमेश चन्द्र गंलजारपुर बंकी, शिवरापुर बिदरामपुर, शोयब कालाढूगी, सुधाकर डोभाल कालाढूगी, विनोद चन्द्र आवंलाकोट, सौरभ कुमार कुमौडा तथा जगत प्रकाश अमगढी के सस्ता गल्ला विके्रताओं के दुकानो का निरीक्षण किया गया। 


जिला पूर्ति अधिकारी बर्मन ने बताया कि सभी सस्ता गल्ला विक्रेताओे को निर्देश दिये  है कि सामाजिक दूरी पालन हेतु गोल बनाये जांए। उन्होने कहा कि वे स्वयं एव ंकार्डधारक से मास्क एवं सेनेटाइजर का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाए। दुकानो पर रोस्टर के अनुसार सामाजिक दूरी का पालन करने हेतु खाद्यान्न का वितरण करें। उन्होने कहा कि भविष्य मे निरीक्षण के दौरान जिन विक्रेताओं के द्वारा अनुपालन  नही किया जाना पाया जाता है तो उन विक्रेताओं के विरूद्व कोविड-19 के नियमों एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के अन्तर्गत कठोर कार्यवाही अमल मे लाई जायेगी।