उत्तराखंड - हरिद्वार व रूड़की में 3 मई तक कोविड कर्फ्यू लागू , इनको रहेगी छूट

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Covid curfew : उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना को देखते हुए दो औऱ जिलों में कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है। तीन मई तक हरिद्वार और रुड़की में पूर्णतः कोरोना कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। जिलाधिकारी सी रविशंकर ने मंगलवार देर शाम को इस बारे में निर्देश जारी किए हैं । मंगलवार रात जारी जिलाधिकारी सी रविशंकर के आदेश में हरिद्वार व रूड़की नगर निगम का संपूर्ण क्षेत्र, शिवालिक नगरपालिका, कंटेनमेंट बोर्ड रूड़की, नगर पंचायत पिरान कलियर, भगवानपुर, लंढो़रा, झबरेड़ा, नगरपालिका मंगलोर, लक्सर कस्बा समेत सुल्तानपुर, गोवर्धनपुर, खानपुर, रायसी, भिक्कमपुर, तहसील हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्रों के तहत बहादराबाद, रावली मेहदूद बाजार, रोशनाबाद, रूड़की ग्रामीण क्षेत्र में नारसन बाजार में पूर्णता कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा।कर्फ्यू के दौरान आवश्यक वस्तुओं की दुकानें शाम 4 बजे तक सशर्त खुली रहेंगी। जिलाधिकारी सी रविशंकर ने जनपदवासियों से कोरोना कफ्र्यू का पालन करने की अपील की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सेंथिल अवूदई कृष्णराज एस ने जनपदवासियों से गाइडलाइन का पालन करने की अपील करते हुए जनपद के सभी थाना कोतवाली प्रभारियों को तीन मई तक पूर्णत: कोरोना कफ्र्यू का पालन कराने के निर्देश दिए हैं।

कर्फ्यू में इनको रहेगी छूट :

• फल सब्जी की दुकानें, डेयरी बेकरी मीट मछली की दुकाने, राशन की दुकानें, सरकारी सस्ता गल्ला की दुकानें और पशु चारा की दुकानें 4:00 बजे तक खुली रहेंगी।

• पेट्रोल पंप, गैस आपूर्ति चिकित्सालय व मेडिकल स्टोर 24 घंटे खुले रह सकेंगे।

• आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनों और सरकारी वाहनों को केवल ड्यूटी के लिए आवागमन में छूट रहेगी।

• समारोह स्थल पर 50 से ज्यादा व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेंगे।

• शव यात्रा वाहन को छूट रहेगी, अंतिम संस्कार में केवल 20 और अस्थि विसर्जन में पांच व्यक्ति शामिल होंगे।

• आवश्यक सेवा को छोड़कर प्रदेश व केंद्र सरकार के सभी विभागों के कार्यालय बंद रहेंगे।

• रेस्टोरेंट, ढाबों, होटलों, मिठाई दुकानों के लिए होम डिलवरी की छूट।

• औद्योगिक इकाइओं के वाहनों और कर्मिकों को आवागमन की छूट।