देहरादून- उत्तराखँड में निजी अस्पतालों की मनमानी पर सरकार का ऐक्शन, इसलिए इन अस्पतालों के लिए जारी किए नोटिस

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उत्तराखंड में निजी अस्पतालों की मनमानी जारी है। ऐसा ही एक मामला प्रदेश की राजधानी देहरादून से सामने आया है। यहां निजी अस्पताल आम जनता को आयुष्मान और राज्य सरकार की स्वास्थ्य योजना का लाभ नहीं दे रहे है। मामले की भनक लगते ही राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आयुष्मान योजना के तहत उपचार नहीं देने पर जिले के चार नामी अस्पतालों को नोटिस जारी किया है।

मुफ्त उपचार की व्यवस्था

प्राधिकरण के अध्यक्ष डीके कोटिया ने ऐसे सभी चिकित्सालयों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जो कोरोना संक्रमित मरीज को निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार निशुल्क एवं कैशलेस उपचार नहीं दे रहे हैं। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आयुष्मान भारत योजना, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना और राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत सूचीबद्ध चिकित्सालयों में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत मुफ्त उपचार की व्यवस्था की है। 

इन निर्देशों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई का प्रविधान है। इसी के तहत अब श्रीमहंत इंदिरेश अस्पताल, कालिंदी अस्पताल, सीएमआइ अस्पताल और वेलमेड अस्पताल को चेतावनी पत्र जारी किए गए हैं। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि इसके उपरांत भी अगर चिकित्सालय कार्ड धारकों को मुफ्त उपचार नहीं देता है तो कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।