देहरादून- उतराखंड मे 15 जून तक बड़ा कोविड कर्फ्यू, देखें क्या हैं नये नियम

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कुछ देर पहले राज्य सरकार ने कोरोना कर्फ्यू को 15 जून तक बढ़ाने का फैसला किया है। हालांकि इस दौरान काफी छूट भी लोगों को दी गई है। इसके अलावा डीएम ग्रामीण इलाकों में कोरोना वायरस की स्थिति को देखते हुए फैसला कर सकते हैं।

कुछ राहत के साथ सख्ती भी

जिलाधिकारियों को अपने जिले में संक्रमण के हिसाब से ढील देने की मिली छूट।

सस्ते गल्ले की दुकानें दिनांक 08 जून 2021 से 15 जून, 2021 तक प्रातः 08:00 बजे से सुबह 12:00 बजे तक खुली रहेंगी।

किराने के समान की दुकाने 09 जून 2021 (बुधवार) एवं 14 जून 2021 (सोमवार) प्रातः 8:00 बजे से अपरान्ह 01:00 बजे तक खुली रहेंगी।

किताबों की दुकानें 09 जून 2021 (बुधवार) एवं 14 जून 2021 (सोमवार) प्रातः 8:00 बजे से अपरान्ह 01:00 बजे तक खुली रहेंगी।

खाद्य पैकेजिंग की दुकानें, कपड़ा, रेडिमेड (एकल रूप में), दर्जी की दुकानें, चश्में की दुकानें साईकिल स्टोर औद्योगिक मशीनरी, मोटर पार्टस की दुकानें एवं ड्राई क्लीनर्स की दुकानें 11 जून 2021 (शुक्रवार) को प्रातः 8:00 बजे से अपरान्ह 01:00 बजे तक खुली रहेंगी।

फोटोकॉपी की दुकानें, टिम्बर मर्चेन्ट की दुकानें 09 जून 2021 (बुधवार) प्रातः) 8:00 बजे से अपरान्ह 01:00 बजे तक खुली रहेंगी।

मदिरा की दुकानें 09 जून 2021 (बुधवार) 11 जून 2021 (शुक्रवार) एवं 14 जून 2021 (सोमवार) प्रातः 8:00 बजे से अपरान्ह 01:00 बजे तक खुली रहेंगी। बार अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे।

फल, सब्जी, डेयरी और दूध, बेकरी, मांस, चिकन और मछली की बिक्री, उनके परिवहन, वेयर हाउसिंग प्रतिदिन 08:00 से प्रातः 12:00 बजे तक खुली रहेंगी। 

COVID-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पशु चारा, बीज, उर्वरक और कीटनाशक से संबंधित प्रतिष्ठान तथा उनके परिवहन, वेयर हाउसिंग एवं अन्य संबंधित प्रतिदिन 08:00 से सुबह 11:00 बजे तक खुले रहेंगे।

आटोमोबाइल की दुकानें 11 जून व 14 जून प्रातः 08 से से दोपहर 01 बजे तक खुलेंगी।

सभी को कोविड-19 के नियमों का पालन करना होगा।

अन्य शर्तें यथावत रखी गयी हैं।