गूगल पे पर यूपीआई नियमों के उल्लंघन का आरोप, हाईकोर्ट ने इनसे मांगा जवाब
गूगल पे (Google pay) पर यूपीआई नियमों (UPI Rules) के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए एक याचिका दायर की गई है। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट (High Court) ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) और केंद्र सरकार (Central Government) से जवाब मांगा है। वीडियो कांफ्रेंस के जरिए केस की सुनवाई करते हुए जस्टिस आशा मेमन ने आरबीआई, केंद्र सरकार और गूगल इंडिया डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड (Google India digital Private limited) से जवाब मांगा है। इस जवाब के लिए उन्हें तीन हफ्ते का समय दिया गया है।
याचिकाकर्ता का कहना है कि गूगल पर ने उन्हें नया वीपीए या यूपीआई आईडी बनाएं बिना पीएम फंड (PM Fund) में अंशदान की इजाजत नहीं दी। उन्होंने आरोप लगाया कि गूगल इंडिया का एप गूगल पर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) के नियमों का उल्लंघन कर रहा है। यह अपने प्लेटफार्म पर नए ग्राहकों को मौजूद वर्चुअल पेमेंट एड्रेस (VPA) या यूपीआई आईडी का इस्तेमाल नहीं करने देता है। जिसे ग्राहक ने किसी और प्लेटफार्म या एप से क्रिएट है। एनपीसीआई (NPCI) के एक पुराने सर्कुलर के अनुसार कोई भी मर्चेंट ग्राहक पर वीपीए या यूपीआई क्रिएट करने का दबाव नहीं डाल सकता है।