नई दिल्ली- डाक विभाग में पैसे निकालने के बदले नियम, अब इतने दर से चुकाना होगा TDS

डाक विभाग ने TDS डिडक्शन को लेकर नए नियम जारी किए हैं। नए नियमों के मुताबिक, अब विभिन्न पोस्ट ऑफिस स्कीम को मिलाकर एक वर्ष में 20 लाख रुपये से ज्यादा की नकदी निकालने पर टीडीएस काटा जाएगा। इसमें PPF से विदड्रॉअल को भी शामिल किया गया है। हालांकि यह उसी मामले में होगा, जब
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नई दिल्ली- डाक विभाग में पैसे निकालने के बदले नियम, अब इतने दर से चुकाना होगा TDS

डाक विभाग ने TDS डिडक्शन को लेकर नए नियम जारी किए हैं। नए नियमों के मुताबिक, अब विभिन्न पोस्ट ऑफिस स्कीम को मिलाकर एक वर्ष में 20 लाख रुपये से ज्यादा की नकदी निकालने पर टीडीएस काटा जाएगा। इसमें PPF से विदड्रॉअल को भी शामिल किया गया है। हालांकि यह उसी मामले में होगा, जब निवेशक ने पिछले तीन असेसमेंट ईयर का रिटर्न दाखिल न किया हो। यह नया नियम आयकर कानून, 1961 के सेक्शन 194N के तहत नए प्रविधानों के मुताबिक लागू किया गया है।

TDS डिडक्शन की दरें

नए प्रावधानों के मुताबिक, अगर किसी निवेशक द्वारा डाकघर की विभिन्न स्कीम्स से एक वित्त वर्ष में 20 लाख रुपये से ज्यादा लेकिन 1 करोड़ रुपये से कम का कैश विदड्रॉअल किया जाता है और निवेशक ने पिछले तीन असेसमेंट ईयर से ITR फाइल नहीं किया है तो 20 लाख रुपये से ज्यादा के कैश विदड्रॉअल पर 2 फीसदी की दर से टीडीएस काटा जाएगा। वहीं अगर डाकघर के सभी खातों को मिलाकर कैश विदड्रॉअल एक वित्त वर्ष में एक करोड़ रुपये से ज्यादा है तो एक करोड़ रुपये से ऊपर की राशि पर पांच फीसदी की दर से टीडीएस वसूला जाएगा।