सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से कही ये बात
सुशांत सिंह राजपूत केस (Sushant Singh Rajput Case) की सुनवाई में बिहार पुलिस और रिया चक्रवर्ती दोनों ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के सामने अपनी दलीलें रखी। रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) ने अपने हलफनामे में इस केस को मुंबई पुलिस को ट्रांसफर करने की बात कही। तो वहीं बिहार सरकार (Bihar Government) ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाब में कहा कि सुशांत मामले की जांच के लिए बिहार पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आता है।
सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई (CBI) ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि 56 गवाहों के बयान दर्ज करने की मुंबई पुलिस की कार्रवाई किसी कानून के बैकअप (Backup) के तहत नहीं है। हमें और ईडी को मिलकर इस केस की छानबीन करने दी जाए। साथ ही मुंबई को केस ट्रांसफर (Case Transfer) करने का सवाल तो पैदा ही नहीं होता है।
Main plea taken in the petition & argued is that most of the transactions took place in Mumbai and accordingly Patna Police has no jurisdiction to investigate the matter, CBI says in its reply filed before SC. Petition misconceived & fit to be dismissed for many reasons, CBI says https://t.co/g5JuH6zO29
— ANI (@ANI) August 13, 2020
ईडी (ED) ने पूछताछ के लिए सुशांत सिंह राजपूत के स्टाफ मेंबर्स (Staff Members) और कुछ पुराने कर्मचारियों को समन भेजा है। इन सभी से पूछताछ कर ईडी यह समझने की कोशिश करेंगी कि सुशांत कैसे उनकी सैलरी दिया करते थे। साथ ही ईडी सुशांत के महीने भर के खर्चों के बारे में भी पूछताछ करेगी।