हत्या के मामले में हिमाचल हाईकोर्ट के जज की बेटी को मिली जमानत
यह आदेश न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर ने खुली अदालत में सुनाया, जिन्होंने 3 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
कल्याणी ने अदालत के समक्ष दलील दी थी कि सीबीआई के विशेष न्यायाधीश, जिन्होंने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, इस बात की सराहना करने में विफल रहे कि जांच एजेंसी किसी भी नया सबूत लाने में सक्षम नहीं थी, 7 दिसंबर, 2020 को रिपोर्ट दाखिल करने के समय उनके पास जो भी सबूत उपलब्ध थे, उससे परे।
एक स्थानीय सरकारी कॉलेज में लेक्च रर कल्याणी ने निचली अदालत द्वारा उनकी याचिका खारिज किए जाने के बाद 27 जुलाई को जमानत के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सीबीआई द्वारा उनके जवाबों को अपमानजनक और भ्रामक पाए जाने के बाद उन्हें 15 जून को गिरफ्तार किया गया।
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस.एस. सिद्धू के पोते सिप्पी सिद्धू की 20 सितंबर, 2015 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उनका गोलियों से छलनी शव यहां सेक्टर 27 के एक पार्क में मिला था।
जांच के दौरान सीबीआई को दस्तावेजी सबूत मिले थे जो बताते हैं कि कल्याणी और मृतक एक रोमांटिक रिश्ते में थे।
--आईएएनएस
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