लोकायुक्त को मजबूत करने के लिए कर्नाटक कैबिनेट की मंजूरी
मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) को रद्द करने और लोकायुक्त को पुलिस शक्ति देने के दो-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले के खिलाफ अपील की याचिका दायर नहीं करने का निर्णय लिया गया।
कैबिनेट ने हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने का फैसला किया है।
राज्य के कानून और संसदीय कार्य मंत्री जे सी मधुस्वामी ने कहा कि सरकार पर्याप्त कर्मचारी उपलब्ध कराने और अभियोजन के लिए सहमति देने के मुद्दे पर गौर करेगी।
उन्होंने स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाले सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले व्यक्ति और सरकार के बीच कोई संबंध नहीं है।
लोकायुक्त में रिक्त सात पदों को आउटसोर्सिग से भरने का निर्णय लिया गया है।
2016 में सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार ने एसीबी बनाकर लोकायुक्त संस्था को टूथलेस कर दिया था।
आरोप थे कि एसीबी ने निगरानी के बजाय सरकार के वाचडॉग के रूप में काम किया।
हाईकोर्ट ने एसीबी से सभी मामले लोकायुक्त को ट्रांसफर करने का आदेश दिया है।
सूत्रों का कहना है कि सत्तारूढ़ भाजपा विपक्षी नेता सिद्धारमैया के खिलाफ डी-नोटिफिकेशन मामले को हरी झंडी दे सकती है।
--आईएएनएस
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