सुप्रीमकोर्ट ने कहा- सख्‍त कर्फ़्यू घेरे के भीतर कोविड प्रोटोकाल के साथ कराएं पंचायत चुनावों की मतगणना

मतगणना रोकने को सुप्रीमकोर्ट में दायर की गयी थी याचिका

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न्‍यूज टुडे नेटवर्क। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में हुए पंचायत चुनावों की मतगणना की अनुमति दे दी है। कल रविवार दो मई को पंचायत चुनावों की मतगणना निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगी। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण के प्रकोप को देखते हुए यूपी में पंचायत चुनावों की मतगणना रोकने के लिए सुप्रीमकोर्ट में याचिका दाखिल की गयी थी। सुप्रीमकोर्ट ने कहा कि मतगणना के दौरान कोविड प्रोटोकाल का सख्‍ती से पालन होना चाहिए। कोर्ट ने निर्देश दिए कि मतगणना केन्‍द्रों के बाहर सख्‍त कर्फ़्यू घेरा बनाया जाए और मतगणना केन्‍द्रों के बाहर किसी प्रकार की भीड़ जमा ना होने दी जाए।

दरअसल यूपी में पंचायत चुनावों के निपटने के बाद कोरोना के केसों में तेजीसे बढ़ोत्‍तरी हुयी थी जिससे यूपी के हालात और भी खराब हो गए थे। यूपी के अस्‍पतालों में बेड और वेंटिलेटर मरीजों को नहीं मिल पा रहे थे। कोरोना महामारी के संक्रमण के बीच ही यूपी में पंचायत चुनाव सम्‍पन्‍न कराए गए थे। मतगणना रोकने के लिए याचिका दायर करके इस पर रोक लगाने की मांग की गयी थी। याचिका में कहा गया था कि यूपी पंचायत चुनावों के दौरान चुनाव ड्यूटी पर तैनात कई कर्मचारियों की संक्रमण के कारण मौत तक हो गयी है। लिहाजा अब पंचायत चुनावों की दो मई को होने वाली मतगणना पर रोक लगा दी जाए। जिस पर सुप्रीमकोर्ट ने आज शनिवार को सुनवाई करते हुए मतगणना की अनुमति दी है। हालांकि प्रशासन ने मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली थीं। मतगणना केन्‍द्रों के चयन से लेकर मतगणना में शामिल होने वाले कर्मचारियों की ड्यूटी को भी फाइनल कर दिया गया था। सुप्रीमकोर्ट से अनुमति मिलने के बाद अब मतगणना निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कल रविवार को होगी।