कोरोना की दूसरी लहर पर मद्रास हाईकोर्ट नाराज: कहा चुनाव आयोग के अफसरों पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए
सीजे ने कहा- जब चुनावी रैलियां हो रहीं थीं तब आप क्या दूसरे ग्रह पर थे
दो मई को काउंटिंग रोकने पर भी विचार कर सकता है हाईकोर्ट
न्यूज टुडे नेटवर्क। बंगाल समेत अन्य राज्यों में हो चुनावों को लेकर पानी सिर से ऊपर होने के बाद अब मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार लगायी है। हाईकोर्ट ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के लिए सीधे तौर पर चुनाव आयोग जिम्मेदार हैं। मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि दो मई को होने वाली काउंटिंग में कोविड प्रोटोकाल की नीति अपनाएं अन्यथा काउंटिंग रोकने पर विचार किया जा सकता है।
दरअसल, मद्रास हाईकोर्ट तमिलनाडु की करूर विधानसभा सीट पर होने वाली काउंटिंग को लेकर दायर पिटीशन पर सुनवाई कर रहा था। पिटीशन में मांग की गई है कि इस विधानसभा सीट पर 77 उम्मीदवार मैदान में हैं, इसलिए 2 मई को काउंटिंग के दिन यहां कोविड प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए।
जब रैलियां हो रहीं थीं तब आप दूसरे ग्रह पर थे क्या
सुनवाई के दौरान चीफ जस्टस सनिब बैनर्जी नाराज हो गए। उन्होंने चुनाव आयोग से पूछा, ‘‘जब चुनावी रैलियां हो रही थीं, तब आप दूसरे ग्रह पर थे क्या? रैलियों के दौरान टूट रहे कोविड प्रोटोकॉल को आपने नहीं रोका। बिना सोशल डिस्टेंसिंग के चुनावी रैलियां होती रहीं। आज के हालात के लिए आपकी संस्था ही जिम्मेदार है। कोरोना की दूसरी लहर के लिए आप जिम्मेदार हैं। चुनाव आयोग के अफसरों पर तो संभवत: हत्या का मुकदमा चलना चाहिए।’’ इस मामले में अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी।
काउंटिंग को लेकर हाईकोर्ट की 6 टिप्पणियां
1. आप इसे सुनिश्चित कीजिए कि काउंटिंग के दिन कोविड प्रोटोकॉल पर अमल हो।
2. किसी भी कीमत पर राजनीतिक या गैर-राजनीतिक वजह से काउंटिंग का दिन कोरोना के मामलों को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार नहीं होना चाहिए।
3. या तो काउंटिंग तरीके से हो या फिर उसे टाल दिया जाएगा।
4. लोगों की सेहत सबसे अहम है। यह बात परेशान करती है कि प्रशासन को इस बात की याद दिलानी पड़ती है।
5. जब नागरिक जिंदा रहेंगे, तभी वे उन अधिकारों का इस्तेमाल कर पाएंगे, जो उन्हें इस लोकतांत्रिक गणराज्य में मिले हैं।
6. आज के हालात जिंदा रहने और लोगों को बचाए रखने के लिए हैं, दूसरी सारी चीजें इसके बाद आती हैं।