धर्मातरण विरोधी कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाईकोर्टो से मामलों के हस्तांतरण के लिए आम याचिका दायर करें
प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और जे.बी. पारदीवाला ने नोट किया कि यह मामला विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित है, और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल से एक पक्ष की ओर से पेश होने के लिए, इसके समक्ष एक सामान्य स्थानांतरण याचिका दायर करने के लिए कहा।
पीठ ने अपने आदेश में दर्ज किया कि इस अदालत के समक्ष सभी मामलों को टैग करने और स्थानांतरित करने के लिए एक स्थानांतरण याचिका दायर की जाएगी।
सुनवाई के दौरान, वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने कहा कि अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर याचिकाओं में से एक में मुसलमानों और ईसाइयों पर आक्षेप लगाया गया है।
उपाध्याय का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार ने कहा कि उन कथित सामग्री को दबाया नहीं जाएगा। पीठ ने उनसे आपत्तिजनक हिस्सों को हटाने के लिए एक औपचारिक याचिका दायर करने को कहा।
इससे पहले न्यायमूर्ति एम.आर. शाह की अध्यक्षता वाली पीठ ने कथित जबरन धर्मातरण के खिलाफ उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई की। इसने मौखिक रूप से कहा था कि धर्मातरण एक गंभीर मुद्दा है, जिसे राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए और मामले में अटॉर्नी जनरल की सहायता मांगी थी।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ के एनजीओ सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस के ठिकाने को चुनौती दी। वरिष्ठ अधिवक्ता सी.यू. एनजीओ के वकील सिंह ने मेहता की दलीलों का विरोध किया।
अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय को स्थानीय धर्मातरण विरोधी कानूनों को चुनौती सुनने की अनुमति दी जानी चाहिए, पीठ ने जवाब दिया कि वह मामलों को स्थानांतरित नहीं कर रही है और इस संदर्भ में उनकी दलीलें सुनी जाएंगी।
हालांकि, याचिकाकर्ताओं में से एक का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने जोर देकर कहा कि धर्मातरण विरोधी कानूनों को शीर्ष अदालत में चुनौती दी जानी चाहिए।
गुजरात और मध्य प्रदेश सरकारों ने अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं, जिसमें संबंधित उच्च न्यायालयों के धर्मातरण पर उनके कानून के कुछ प्रावधानों पर रोक लगाने के अंतरिम आदेश को चुनौती दी गई है। शीर्ष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद निर्धारित की है।
--आईएएनएस
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