ग्रेप का उल्लंघन करने पर यूपीपीसीबी का एक्शन, 17.62 लाख का लगा जुर्माना

नोएडा, 19 अक्टूबर (आईएएनएस)। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) के नियमों का उल्लंघन करना अब भारी पड़ेगा। नोएडा में यूपीपीसीबी की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंच कर ये सुनिश्चित कर रही है की ग्रेप के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाए। इसी कड़ी में 17.62 लाख का जुर्माना उन पर लगाया गया है, जो ग्रेप के नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए गए हैं। इस दौरान यूपीपीसीबी के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे।
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ग्रेप का उल्लंघन करने पर यूपीपीसीबी का एक्शन, 17.62 लाख का लगा जुर्माना नोएडा, 19 अक्टूबर (आईएएनएस)। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) के नियमों का उल्लंघन करना अब भारी पड़ेगा। नोएडा में यूपीपीसीबी की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंच कर ये सुनिश्चित कर रही है की ग्रेप के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाए। इसी कड़ी में 17.62 लाख का जुर्माना उन पर लगाया गया है, जो ग्रेप के नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए गए हैं। इस दौरान यूपीपीसीबी के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे।

यूपीपीसीबी के अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार को विभिन्न स्थानों पर निरीक्षण के दौरान ग्रेप का उल्लंघन होते हुए पाया गया। इस पर संबंधित ठेकेदार व कंपनी पर जुर्मान लगाया गया। इनमें एक निर्माण कंपनी, एक मैटेरियल सप्लायर समेत प्राधिकरण के विभिन्न वर्ग सर्किल शामिल हैं। पार्थला चौक पर निमार्णाधीन सिग्नेचर ब्रिज, परथला चौक वा खुले में मिट्टी डालने वाले पर कार्रवाई की गई है। निर्माण कंपनी मैसर्स मंगलम बिल्डकॉन इंडिया पर 5 लाख, मैसर्स शुक्ला बिल्डिंग मैटेरियल सप्लायर प्रधान मार्केट पर 50 हजार। प्राधिकरण के वर्क सर्किल 1 में 30 हजार, वर्क सर्किल 3 में 10 हजार, वर्क सर्किल 5 में 40 हजार, वर्क सर्किल 6 में 70 हजार रुपए समेत अन्य सर्किलो को मिलाकर जुर्माना लगाया गया है।

ये जुर्माना रोड डस्ट, खुले में रखा कंस्ट्रक्शन मैटेरियल, फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन के दौरान नियमों की अनदेखी पर लगाया गया है।

--आईएएनएस

पीकेटी/सीबीटी/एचएमए

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