केरल हाई कोर्ट का स्वपना सुरेश के खिलाफ दर्ज साजिश का केस खारिज करने से इनकार

कोच्चि, 19 अगस्त (आईएएनएस)। केरल हाई कोर्ट ने शुक्रवार को सोने की तस्करी मामले में मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश के खिलाफ दर्ज साजिश के मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया।
 | 
केरल हाई कोर्ट का स्वपना सुरेश के खिलाफ दर्ज साजिश का केस खारिज करने से इनकार कोच्चि, 19 अगस्त (आईएएनएस)। केरल हाई कोर्ट ने शुक्रवार को सोने की तस्करी मामले में मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश के खिलाफ दर्ज साजिश के मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया।

जून में, स्वना सुरेश ने एक स्थानीय मजिस्ट्रेट के सामने एक इकबालिया बयान दिया था, जिसका कुछ हिस्सा उन्होंने मीडिया को बताया था। इसमें स्वपना सुरेश ने मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, उनकी पत्नी और बेटी की सोने और मुद्रा की तस्करी में भूमिका का उल्लेख किया था।

इसके तुरंत बाद विधायक के.टी. जलील ने कहा कि यह राज्य में शांति भंग करने के लिए किया गया था और विजयन सरकार के खिलाफ गहरी साजिश थी।

इसके खिलाफ स्वप्ना सुरेश ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। शुक्रवार को अदालत में सरकारी वकील ने कहा कि जांच अभी शुरू हुई है और मामले को बंद करना जल्दबाजी होगी। अदालत ने सुरेश से कहा कि वह उचित समय पर फिर से अदालत का दरवाजा खटखटा सकती हैं।

सुरेश के वकील ने कहा कि यह कोई झटका नहीं है क्योंकि अदालत ने कहा है कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है।

असली साजिशकर्ता विजयन हैं और फिलहाल यह स्वप्ना के लिए कोई झटका नहीं है क्योंकि हमें वह मिला जो हम चाहते थे और उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। हम उचित समय पर चीजों से निपटेंगे, उनके वकील कृष्णराज ने कहा।

इस घटनाक्रम के बाद साजिश का पदार्फाश करने के लिए गठित विशेष पुलिस दल अब आगे की जांच करेगा।

--आईएएनएस

एसकेपी

WhatsApp Group Join Now