अदालत ने नाबालिग बलात्कार पीड़िता का शोषण करने के आरोपी पुलिसकर्मी की जमानत याचिका खारिज की

दक्षिण कन्नड़ (कर्नाटक), 14 जनवरी (आईएएनएस)। कर्नाटक की एक स्थानीय अदालत ने बलात्कार की शिकार नाबालिग लड़की का यौन शोषण करने के आरोप में गिरफ्तार पुलिस कांस्टेबल की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
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अदालत ने नाबालिग बलात्कार पीड़िता का शोषण करने के आरोपी पुलिसकर्मी की जमानत याचिका खारिज की दक्षिण कन्नड़ (कर्नाटक), 14 जनवरी (आईएएनएस)। कर्नाटक की एक स्थानीय अदालत ने बलात्कार की शिकार नाबालिग लड़की का यौन शोषण करने के आरोप में गिरफ्तार पुलिस कांस्टेबल की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

पुत्तूर पांचवें जिला एवं सत्र न्यायालय ने गुरुवार को यह आदेश दिया।

दक्षिण कन्नड़ जिले के कडाबा पुलिस स्टेशन में तैनात एक पुलिस कांस्टेबल को इस मामले में 28 सितंबर को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के 100 दिनों के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था और मामले की गंभीरता को देखते हुए उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है।

आरोपी नाबालिग लड़की से तब मिला था जब उसने दो साल पहले कडाबा थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। इसके बाद वह इस मामले को लेकर नाबालिग लड़की से बातचीत करने लगा और समन जारी करने के बहाने उसके घर आकर लड़की से दोस्ती कर ली।

उसने शादी का झांसा देकर युवती का यौन शोषण किया और जब जब बच्ची साढ़े पांच माह की गर्भवती हो गइ्र तो उसके माता-पिता ने आरोपी से पूछताछ की। आरोपी ने लड़की से शादी करने से साफ इनकार कर दिया और यह जरूर कहा कि अगर वह गर्भपात कराएगी तो इसका खर्चा दे देगा। इस घटना का खुलासा तब हुआ जब पीड़िता के पिता ने उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। आरोपी ने पीड़िता और उसकी मां को भी किसी अज्ञात स्थान पर बंदी बनाकर रखा था।

जांच में पता चला कि आरोपी पुलिसकर्मी ने पीड़िता की मां के खाते मेंं 35,000 रुपये डिजिटली तौर पर जमा कराए थे और इससे उन्होंने गर्भपात करा दिया।

दक्षिण कन्नड़ जिले के पुलिस अधीक्षक ऋषिकेश भगवान सोनवणे ने कहा कि आरोपी को सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस विभाग कभी भी उसका पक्ष नहीं लेगा।

मामले की जांच कर रही कडाबा पुलिस ने उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 376 (2) (, लोक सेवक होने के नाते, अपनी आधिकारिक स्थिति का लाभ उठाते हुए एक महिला पर बलात्कार करने), 506 ए (आपराधिक धमकी), 5 (ए), पॉक्सो की धारा 5 (जे) (2) 6 (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) 2012 के तहत मामला दर्ज किया है।

--आईएएनएस

जेके