यूपी: अब जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर पांच साल तक की सजा, योगी सरकार क्या कर रही है तैयारी, देखें यह खबर…

न्यूज टुडे नेटवर्क। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा लव जिहाद को रोकने के लिए कानून लाने की पहल के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी ऐसा ही कानून यूपी में लागू करने का प्रस्ताव रखा है। जल्द यह प्रस्ताव कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। यह कानून जबरन धर्मांतरण और लवजिहाद के बढ़ रहे मामलों को
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यूपी: अब जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर पांच साल तक की सजा, योगी सरकार क्या कर रही है तैयारी, देखें यह खबर…

न्‍यूज टुडे नेटवर्क। मध्‍यप्रदेश सरकार द्वारा लव जिहाद को रोकने के लिए कानून लाने की पहल के बाद उत्‍तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी ऐसा ही कानून यूपी में लागू करने का प्रस्‍ताव रखा है। जल्‍द यह प्रस्‍ताव कैबिनेट के सामने रखा जाएगा।

यह कानून जबरन धर्मांतरण और लवजिहाद के बढ़ रहे मामलों को रोकने में कारगर सिद्ध होगा। यूपी के कई शहरों से लगातार लवजिहाद जैसी घटनाओं के सामने और इनकी बार बार पुनरावृत्‍ति होने की दशा में सरकार ने यह कानून लाने का निर्णय लिया है। कानून के तहत जबरन धर्मांतरण कराने पर एक से पांच साल तक की सजा का प्रावधान रखा गया है। ऐसे केस में गैर जमानती धाराओं में आरोपी केस दर्ज किया जाएगा।

वहीं यदि कोई अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो एक माह पहले जिला कलेक्‍टर के यहां अर्जी देनी होगी अर्जी पर अनुमति मिलने के बाद ही वह स्‍वैच्‍छिक धर्म परिवर्तन कर सकता है। इस कानून को लेकर सीएम योगी आदित्‍यनाथ ने गृह विभाग से विस्‍तृत रिपोर्ट मांगी है।

गौरतलब है कि हाल ही में मध्‍यप्रदेश सरकार ने इसी तरह के कानून का प्रस्‍ताव लाया है। जल्‍द ही एमपी में यह कानून लागू होने की संभावना जताई जा रही है। एमपी की तर्ज पर ही यूपी में धर्मांतरण विरोधी कानून को लागू करने की तैयारी की जा रही है।

बता दें कि शादी के लिए गलत नीयत से धर्म परिवर्तन या धर्म परिवर्तन के लिए की जा रही शादियां भी नए नियम में धर्मांतरण कानून के तहत आएंगी। वहीं अगर कोई किसी को धर्म परिवर्तन करने के लिए मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना देता है, तो वो भी इस नए कानून के दायरे में आएगा। कानून के तहत धर्मांतरण के मामले में अगर माता-पिता, भाई-बहन या अन्य ब्लड रिलेशन से कोई शिकायत करता है तो उनकी शिकायत पर कार्रवाई की शुरुआत की जा सकती है।