चेन्नई के स्कूलों ने यौन अपराधों के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत बॉक्स लॉन्च किया

चेन्नई, 22 जुलाई (आईएएनएस)। चेन्नई के स्कूलों में और यहां तक कि ऑनलाइन कक्षाओं के दौरान भी छात्रों द्वारा यौन उत्पीड़न की शिकायतों के बाद कुछ शिक्षकों को गिरफ्तार किए जाने के बाद, यहां के स्कूलों ने शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार की शिकायत करने के लिए वर्चुअल शिकायत बॉक्स लॉन्च किया है।
 | 
चेन्नई के स्कूलों ने यौन अपराधों के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत बॉक्स लॉन्च किया चेन्नई, 22 जुलाई (आईएएनएस)। चेन्नई के स्कूलों में और यहां तक कि ऑनलाइन कक्षाओं के दौरान भी छात्रों द्वारा यौन उत्पीड़न की शिकायतों के बाद कुछ शिक्षकों को गिरफ्तार किए जाने के बाद, यहां के स्कूलों ने शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार की शिकायत करने के लिए वर्चुअल शिकायत बॉक्स लॉन्च किया है।

शिकायतों को दर्ज करने के लिए स्कूलों ने अपनी वेबसाइटों पर गूगल फॉर्म बनाए हैं और कुछ स्कूलों ने शिकायत दर्ज करने के लिए विशेष ईमेल आईडी बनाए हैं। हालांकि, वर्चुअल शिकायत बॉक्स कुछ दिनों पहले लॉन्च किए गए थे, किसी भी स्कूल ने अभी तक यौन अपराधों के खिलाफ बच्चों की रोकथाम (पोक्सो) अधिनियम से संबंधित एक मामला दर्ज नहीं किया है।

मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति पी. वेलमुरुगन ने 19 जुलाई को तमिलनाडु राज्य सरकार को बच्चों के लिए स्कूल परिसर में यौन शोषण के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए स्कूलों में शिकायत पेटी लगाने का निर्देश दिया है। न्यायाधीश ने यह भी कहा कि इससे छात्रों को बिना किसी झिझक के स्कूल में प्रबंधन समिति, शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों सहित स्कूल के शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने में मदद मिलेगी।

न्यायमूर्ति वेलमुरुगन ने यह भी आदेश दिया कि शिकायत पेटियों की चाबियां जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) के पास होनी चाहिए और एजेंसी को हर हफ्ते स्कूलों में रखे गए शिकायत पेटियों की जांच करनी चाहिए। इन बक्सों के निरीक्षण के दौरान जिला समाज कल्याण अधिकारी को भी डीएलएसए के साथ होना चाहिए, अदालत ने फैसला सुनाया यदि कोई शिकायत हो तो पुलिस को अवगत कराएं।

न्यायाधीश ने जिला स्तरीय समितियों का गठन करने का भी निर्देश दिया जिसमें डीएलएसए, समाज कल्याण विभाग के अधिकारी, महिला पुलिस अधिकारी, मनोचिकित्सक और सरकारी अस्पतालों के चिकित्सक शामिल हैं, जो भावनात्मक समर्थन की जरूरत वाले बच्चों की सहायता के लिए हैं।

2013 में एक स्कूली लड़की के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए पादरी एस जयसीलन के खिलाफ सलेम में एक महिला अदालत द्वारा लगाए गए दोषसिद्धि की पुष्टि करते हुए यह निर्देश दिया गया।

इस बीच, चेन्नई में वेलाम्मल विद्यालय की प्रिंसिपल श्यामला सुब्बू ने आईएएनएस को बताया, हमने बच्चों को सुरक्षित बनाने के लिए मजबूत निगरानी प्रणाली बनाई है और कहा कि स्कूल में एक मूक शिक्षक या पर्यवेक्षक है जो हर ऑनलाइन कक्षा में भाग लेगा और जिसकी उपस्थिति और पहचान का खुलासा नहीं किया जाएगा। पर्यवेक्षक वरिष्ठों को रिपोर्ट करेंगे कि कक्षाएं कैसे ली जा रही हैं।

हालांकि, बाल अधिकार कार्यकतार्ओं और गैर सरकारी संगठनों ने कहा कि स्कूलों में शिकायत पेटियां लगाई जाती हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल बहुत कम होता है। बच्चों के बीच काम करने वाले एक एनजीओ थानाल के निदेशक सुजीत कुमार मेनन ने आईएएनएस को बताया, स्कूलों को पॉक्सो के मामलों की रिपोर्ट कानून प्रवर्तन एजेंसियों को देनी चाहिए और अपनी जांच नहीं करनी चाहिए। पोक्सो मामलों को ठीक से लिया जाना चाहिए। यह लंबे समय में बच्चे के शारीरिक और मनोवैज्ञानिक व्यवहार को प्रभावित करता है। पेशेवरों से तुरंत मदद मांगी जानी चाहिए।

--आईएएनएस

एमएसबी/आरजेएस