कर्नाटक : एसिड अटैक मामले में 4 को आजीवन कारावास, 20 लाख रुपये का जुर्माना

चिकमगलूर (कर्नाटक), 16 जुलाई (आईएएनएस)। कर्नाटक के चिकमगलूर में अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए एसिड हमले के एक मामले में चार आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
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कर्नाटक : एसिड अटैक मामले में 4 को आजीवन कारावास, 20 लाख रुपये का जुर्माना चिकमगलूर (कर्नाटक), 16 जुलाई (आईएएनएस)। कर्नाटक के चिकमगलूर में अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए एसिड हमले के एक मामले में चार आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

न्यायाधीश मंजूनाथ संग्रेशी ने सामूहिक रूप से उन पर 20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया और कहा कि पूरी राशि पीड़ित तक पहुंचनी चाहिए।

गणेश, कबीर, मजीद और विनोद, जिनकी उम्र 35 से 38 साल के बीच है, दोषी हैं। 18 अप्रैल 2015 को आरोपी व्यक्तियों ने श्रृंगेरी कस्बे में पता पूछने के बहाने पीड़िता के. जी. सुमन का चेहरे और कंधे पर तेजाब फेंक दिया था।

गणेश, जो कभी पीड़िता का सहपाठी था, वह उससे एकतरफा प्यार करता था, लेकिन सुमन ने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और कहीं और शादी कर ली।

गणेश ने इसके बाद पीड़िता के पति के दिमाग में जहर घोलकर उसका विवाह बिगाड़ दिया। जब वह तलाक लेने के बाद एक बच्चे के साथ अपने घर वापस आई, तो उसने फिर से उससे शादी करने के लिए उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया।

पुलिस ने कहा कि जब पीड़िता ने उससे शादी करने से साफ इनकार कर दिया, तो उसने उस पर तेजाब से हमला करने की योजना बनाई और अपने दोस्तों के माध्यम से उसे अंजाम दिया।

गिरोह ने उसके घर के प्रवेश द्वार तक उसका पीछा किया और पता पूछा। जब पीड़िता उनकी तरफ मुड़ी तो कबीर और मजीद ने उस पर तेजाब डाल दिया। एक अन्य आरोपी विनोद उन्हें उसकी तमाम गतिविधियों की जानकारी दे रहा था। पूरी योजना गणेश ने बनाई थी।

हालांकि इसका कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं था, मगर एसीपी सुधीर एम. हेगड़े, जो उस समय श्रृंगेरी पुलिस स्टेशन में निरीक्षक के रूप में कार्यरत थे, ने मामले की जांच की और आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया।

अदालत ने 30 गवाहों, 105 दस्तावेजों और अन्य सामग्रियों की जांच के बाद सभी आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 160 पन्नों की अपनी जजमेंट के साथ उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई।

इस मामले में केस ट्रायल पांच साल और 11 महीने तक चला।

--आईएएनएस

एकेके/एएनएम