आंध्र प्रदेश में ईडब्ल्यूएस आरक्षण हुआ लागू

अमरावती, 15 जुलाई (आईएएनएस)। आंध्र प्रदेश सरकार ने किसी भी प्रकार के आरक्षण के दायरे में नहीं आने वाले शैक्षणिक संस्थानों, प्रवेश और नियुक्तियों में पात्र लोगों के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10 फीसदी आरक्षण लागू करने का आदेश जारी किया है।
 | 
आंध्र प्रदेश में ईडब्ल्यूएस आरक्षण हुआ लागू अमरावती, 15 जुलाई (आईएएनएस)। आंध्र प्रदेश सरकार ने किसी भी प्रकार के आरक्षण के दायरे में नहीं आने वाले शैक्षणिक संस्थानों, प्रवेश और नियुक्तियों में पात्र लोगों के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10 फीसदी आरक्षण लागू करने का आदेश जारी किया है।

मुख्य सचिव आदित्य नाथ दास ने एक आदेश में कहा, जो लोग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की मौजूदा योजना के तहत कवर नहीं हैं, उन्हें आरक्षण के लाभ के लिए ईडब्ल्यूएस के रूप में पहचाना जाना चाहिए।

ईडब्ल्यूएस आरक्षण वर्तमान और बाद के शैक्षणिक वर्षों के लिए लागू होगा।

आदेश के अनुसार, ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए पात्र होने के लिए सकल वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए, जिसमें आय के सभी स्रोतों जैसे वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशे और अन्य आवेदन के वर्ष से पहले शामिल हैं।

उन्होंने कहा, इसके लिए परिवार शब्द में वह व्यक्ति शामिल होगा जो आरक्षण का लाभ चाहता है, उसके माता-पिता और 18 साल से कम उम्र के भाई-बहन और उसके पति या पत्नी और 18 साल से कम उम्र के बच्चे भी शामिल होंगे।

इसी तरह, ईडब्ल्यूएस श्रेणी के छात्रों को समायोजित करने के उद्देश्य से बढ़ाई गई एक तिहाई या 33 प्रतिशत सीटों को महिला उम्मीदवारों के लिए निर्धारित किया जाएगा, जो क्षैतिज है।

इस आरक्षण का लाभ उठाने के इच्छुक लोगों को अपने संबंधित तहसीलदार से ईडब्ल्यूएस आरक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

दास ने सभी प्रशासनिक विभागों और जिला कलेक्टरों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने कहा, यह आदेश इस संबंध में अदालतों के समक्ष दायर रिट याचिकाओं और जनहित याचिकाओं (पीआईएल) के परिणाम के अधीन जारी किया गया है।

--आईएएनएस

एचके/एएनएम