कारोबारियों को राहत : मासिक जीएसटी रिर्टन दायर की समयसीमा बढ़ाई , अब 26 जून तक कर सकेंगे दाखिल

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GST filing Last Date: कोरोना महामारी के दौरान कारोबारियों को राहत देते हुए केंद्र सरकार ने सोमवार को मई महीने के लिए मासिक जीएसटी बिक्री रिटर्न भरने की  डेडलाइन  को 15 दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया है। कारोबारी अब 26 जून तक रिटर्न भर सकेंगे। कोविड-19 की लहर को देखते हुए मई के लिए मासिक जीएसटी बिक्री रिटर्न भरने की डेडलाइन को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद ने 28 मई की बैठक में यह निर्णय किया गया ।

पहले 11 जून थी आखिरी तारीख

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने ट्विटर पर जीएसटी परिषद द्वारा दी गयी ढील की जानकारी दी मई 2021 महीने में भेजे गए माल की आपूर्तियों का ब्यौरा जीएसटीआर-1 फॉर्म में देने की आखिरी तारीख को 15 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। इससे पहले यह तारीख 11 जून थी जिसे अब 26 जून 2021 कर दिया गया है।सीबीआईसी ने कहा कि बढ़ी हुई तारीख 26 जून है। कारोबारों को आगामी महीने के 11वें दिन तक संबंधित महीने के दौरान की गई आपूर्ति का विवरण देते हुए जीएसटीआर-1 फाइल करना होता हैं। व्यवसायों को माल एवं सेवा कर (GST) के भुगतान के लिए जीएसटीआर-3 बी (GSTR-3B) फॉर्म अगले महीने के 20 से 24 वें दिन के बीच भरना होता है।

पीटीआई के मुताबिक जीएसटी परिषद ने इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2020-21 के सालाना रिटर्न भरने की अंतिम तिथि को तीन महीने के लिए बढ़ाते हुए 31 जुलाई तय किया है। साथ ही कंपनी अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड टैक्सपेयर्स को 31 अगस्त, 2021 तक डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डीएससी) के बजाए इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड (ईवीसी) का इस्तेमाल कर जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की मंजूरी दे दी गयी है।