EPFO ने अनिवार्य किया ये नियम, अब 6 करोड़ कर्मचारियों को अपना खाता जल्द करना होगा अपडेट

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EPFO News: देश के 6 करोड़ कर्मचारियों के लिए जो ईपीएफओ (EPFO) के सदस्य हैं, उनके लिए बड़ी खबर आई है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने एक नियम में बदलाव किया है, जिससे नौकरीपेशा के लिए मुश्किल आ सकती है। दरअसल, अब कर्मचारी भविष्य निधि (EPFO) के साथ आधार (Aadhaar) को 1 जून 2021 से जोड़ना अनिवार्य हो गया है, यानी अब PF खाते के UAN (Universal account number )को Aadhaar कार्ड से जोड़ना जरूरी होगा. EPFO ने Social Security code 2020 के सेक्‍शन 142 में बदलाव किया है। इससे ECR फाइलिंग प्रोटोकॉल बदला गया है. इसकी जानकारी ट्वीट के जरिए दी गई है।

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ईपीएफओ ने बताया है कि इस नियम के बाद 1 जून 2021 से नियोक्ता केवल उन्हीं कर्मचारियों का ईसीआर फाइल कर सकता है जिसका आधार यूएएन से लिंक्ड है. ऐसे में जिसका आधार नंबर अपडेट नहीं किया गया है. उनके लिए अलग से ईसीआर फाइल करना पड़ेगा। वह बाद में अपने आधार को यूएएन से लिंक कर सकता है।लेकिन सभी के लिए अब यह अनिवार्य कर दिया गया है, इसलिए अगर आपने पीएफ एकाउंट में आधार नंबर नहीं दिया है, तो यह काम जल्‍दी पूरा कर लें. ईपीएफओ ने यह स्पष्ट किया कि नियोक्ता के ईपीएफ योगदान को उन ईपीएफ खाते में जमा नहीं किया जाएगा जिनका यूएएन आधार सत्यापित नहीं है।

आधार लिंक करना है बहुत आसान
 

- सबसे पहले आप EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
 

- इसके लिए इस लिंक पर क्लिक करें, https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/
 

- इसके बाद अब अपने UAN और पासवर्ड डालकर लॉग-इन करें।
 

-फिर अब Manage सेक्शन में KYC विकल्प पर क्लिक करना होगा।
 

-अब आपके सामने EPF अकाउंट के साथ आधार को लिंक करने के लिए कई दस्तावेज दिखेंगे।

-आप Aadhaar विकल्प का चयन करें और अपना आधार नंबर और आधार कार्ड पर दर्ज अपने नाम को टाइप कर सर्विस पर क्लिक करें।

-इसके बाद आपके द्वारा दी गई जानकारी सुरक्षित हो जाएगी और आपका आधार UIDAI के डाटा से वेरीफाई हो जाएगा।
 

-आपके KYC दस्तावेज सही होने पर आपका आधार आपके EPF अकाउंट से लिंक हो जाएगा।