भारत की तेल, गैस उत्पादन प्रक्रियाएं पुराने निवेशकों के लिए बनाई गईं सरल

नई दिल्ली, 14 जुलाई (आईएएनएस)। तेल की खोज और उत्पादन प्रक्रियाओं में बड़े बदलाव के तहत हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय ने अब कंपनियों के लिए अपने काम के सीएजी स्तर पर कई वैधानिक मंजूरी लेने की परवाह किए बिना अपने अन्वेषण कार्यक्रम को जारी रखना आसान बना दिया है।
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भारत की तेल, गैस उत्पादन प्रक्रियाएं पुराने निवेशकों के लिए बनाई गईं सरल नई दिल्ली, 14 जुलाई (आईएएनएस)। तेल की खोज और उत्पादन प्रक्रियाओं में बड़े बदलाव के तहत हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय ने अब कंपनियों के लिए अपने काम के सीएजी स्तर पर कई वैधानिक मंजूरी लेने की परवाह किए बिना अपने अन्वेषण कार्यक्रम को जारी रखना आसान बना दिया है।

डीजीएच ने अब नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी) और पूर्व-एनईएलपी ब्लॉकों के नौ बोलियों के तहत दिए गए तेल और गैस ब्लॉकों के लिए विभिन्न अनुपालन और मंजूरी की आवश्यकता वाली प्रक्रियाओं की संख्या को कम कर दिया है।

अनुपालन के विभिन्न स्तरों के लिए आवश्यक 37 प्रक्रियाओं से, डीजीएच ने अब अनुपालन और मंजूरी की आवश्यकता वाली प्रक्रियाओं की संख्या को केवल 18 तक सीमित कर दिया है और केवल 6 प्रक्रियाओं के मामले में अन्वेषण चरण का विस्तार या उत्पादन साझाकरण अनुबंध का विस्तार, योजना का परित्याग, एक नई इकाई, साल के अंत विवरण और लेखा परीक्षित वार्षिक खातों की प्रस्तुति के पक्ष में सहभागी हित का हस्तांतरण, पूर्व-एनईएलपी और एनईएलपी ब्लॉक के मौजूदा खोजकर्ता/निर्माता को डीजीएच या सरकार के पूर्व अनुमोदन की जरूरत होगी।

पूर्व-एनईएलपी ब्लॉकों में पश्चिमी अपतट में पन्ना/मुक्ता और ताप्ती तेल और गैस क्षेत्र और केजी बेसिन में रावा क्षेत्र शामिल हैं। सरकार ने एनईएलपी के नौ दौर किए जिसके परिणामस्वरूप पीएसयू तेल खोजकर्ताओं के साथ नामांकन ब्लॉकों के बाहर देश में सबसे बड़ा तेल और गैस फंड हुआ। एनईएलपी ब्लॉक में रिलायंस इंडस्ट्रीज का केजी डी6 ब्लॉक और ओएनजीसी और अन्य के पास कई अन्य ब्लॉक शामिल हैं।

डीजीएच द्वारा अनुपालन उपायों में किए गए परिवर्तन व्यवसाय करने में आसानी की दिशा में इसकी पहल का हिस्सा है। कई प्रक्रियाओं में कम मंजूरी और स्व-घोषणा की स्वीकृति से मौजूदा तेल और गैस खोजकर्ताओं के लिए चीजें आसान होने की उम्मीद है जो देश के तेल और गैस उत्पादन को बढ़ाने और आयात निर्भरता को कम करने की दिशा में काम कर रहे हैं।

डीजीएच ने वार्षिक कार्य कार्यक्रम, मूल्यांकन, और क्षेत्र विकास योजना या इसके संशोधन पर स्व-प्रमाणित दस्तावेज जमा करने के 30 दिनों की समाप्ति पर डीम्ड अनुमोदन की अनुमति दी है।

--आईएएनएस

एसजीके/एएनएम