दक्षिण कोरिया सेक्स एब्यूज कांड के मास्टरमाइंड को 42 साल की जेल की सजा बरकरार

सियोल, 14 अक्टूबर (आईएएनएस)। दक्षिण कोरिया के सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को कुख्यात ऑनलाइन सेक्स ब्लैकमेल कांड के मास्टरमाइंड चो जू-बिन के लिए 42 साल की जेल की सजा को मंजूरी दे दी।
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दक्षिण कोरिया सेक्स एब्यूज कांड के मास्टरमाइंड को 42 साल की जेल की सजा बरकरार सियोल, 14 अक्टूबर (आईएएनएस)। दक्षिण कोरिया के सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को कुख्यात ऑनलाइन सेक्स ब्लैकमेल कांड के मास्टरमाइंड चो जू-बिन के लिए 42 साल की जेल की सजा को मंजूरी दे दी।

योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, शीर्ष अदालत ने निचली अदालतों के आदेश की भी पुष्टि की है कि चो को 30 साल के लिए इलेक्ट्रॉनिक ब्रेसलेट पहनना होगा, 10 करोड़ डॉलर (90,000 डॉलर) का भुगतान करना होगा, उसकी रिहाई के बाद 10 साल के लिए बच्चों से संबंधित सुविधाओं पर काम करने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा और उसका निजी विवरण 10 वर्षों के लिए सार्वजनिक किया जाएगा।

चो को पिछले साल अप्रैल में 38 साथियों के साथ आपराधिक गिरोह का आयोजन करने, 74 नाबालिग और वयस्क पीड़ितों को अश्लील कंटेंट फिल्माने के लिए ब्लैकमेल करने और पे-टू-व्यू टेलीग्राम चैट रूम के सदस्यों को यौन शोषण कंटेंट वितरित करने का आरोप लगाया गया था, जिसे बक्सबांग कहा जाता है।

25 वर्षीय व्यक्ति पर आपराधिक आय में जीते गए लगभग 10.8 करोड़ को छिपाने का भी आरोप लगाया गया था।

चो ने 16 मार्च, 2020 को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने से पहले मार्च 2019 से फरवरी 2020 तक ऑनलाइन यौन अपराध किए।

एक जिला अदालत ने उन्हें 45 साल सलाखों के पीछे की सजा सुनाई लेकिन एक अपीलीय अदालत ने उनकी जेल की सजा को 42 साल तक कम कर दिया।

चो ने यौन शोषण कंटेंट के उत्पादन और वितरण के आरोपों को स्वीकार करते हुए दावा किया कि बक्सबांग एक आपराधिक रिंग नहीं था और अभियोजन पक्ष से कुछ सबूत अवैध रूप से इक्ठ्ठे किए गए थे।

लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील खारिज कर दी।

पिछले साल, बक्सबांग सहित टेलीग्राम मैसेंजर सेवा के ग्रुप चैट रूम पर केंद्रित यौन शोषण के मामलों की एक सीरीज से देश स्तब्ध था, जिससे सरकार को डिजिटल यौन अपराधों के खिलाफ सख्त उपायों की घोषणा करने के लिए प्रेरित किया गया।

कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने तब से खरीदारों, विज्ञापनदाताओं और बच्चे और युवा यौन शोषण कंटेंट रखने वालों के साथ-साथ उनके उत्पादकों और विक्रेताओं को दंडित करने और डिजिटल यौन कंटेंट के किसी भी उत्पादन को एक घोर अपराध के रूप में मानने वादा किया है।

--आईएएनएस

एसएस/आरजेएस