30 सितंबर तक ही कानूनन वैध होंगे दो हजार के नोट, आरबीआई ने लिया बड़ा फैसला, देखें ये जरूरी खबर

 

न्यूज टुडे नेटवर्क। इंडियन करेंसी को लेकर अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। दो हजार रूपए का नोट आरबीआई ने वापस लेने की घोषणा कर दी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सलाह दी है कि वे तत्काल प्रभाव से दो हजार रूपए के नोज जारी करना बंद कर दें। क्लीन नोट पालिसी के तहत आरबीआई ने यह फैसला लिया है। दो हजार के नोट अब 30 सितंबर तक कानूनी रूप से वैध रहेंगे।

साल 2016 में नोटबंदी के बाद आरबीआई ने दो हजार रूपए का नया नोट जारी किया था। पुराने पांच सौ और एक हजार के नोटों को उस वक्त चलन से हटाया गया था। बाजार और अर्थव्यवस्था पर असर को कम करने के लिए दो हजार का नया नोट जारी किया गया था।

एक बार में 20 हजार ही बदल सकेंगे

लोग दो हजार रुपये के नोट बैंक खातों में जमा करा सकेंगे या फिर उन्हें अन्य मूल्य के नोटों के साथ किसी भी बैंक शाखा में जाकर एक्सचेंज करा सकेंगे। लोगों को यह ध्यान रखना होगा कि एक बार में अधिकतम 20 हजार रुपये मूल्य के नोट बदलवाए जाए सकेंगे। यह प्रक्रिया 23 मई से शुरू होगी और 30 सितंबर 2023 को खत्म होगी।