बरेली में वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य, 16 फरवरी से वसूला जायेगा 10 हजार तक जुर्माना
 

16 फरवरी से चेकिंग टीमें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पर जुर्माना वसूलेंगी।
 
High security number plate
न्यूज़ टुडे नेटवर्क। परिवहन मंत्रालय  प्राइवेट समेत सभी प्रकार के वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य कर दी है। आज 15 फरवरी तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट आवेदन की  आखिरी तिथि है इसलिए  जुर्माने से बचने के लिए आज ही आवेदन कर दें। कल 16 फरवरी से चेकिंग टीमें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पर जुर्माना वसूलेंगी। 570 लोगों ने अबतक आवेदन कर दिया है। अगर आपके पास हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट आवेदन की रसीद होगी तो जुर्माना नहीं वसूला जायेगा। रसीद नहीं रहने पर पहली बार में पांच हजार और फिर 10 हजार जुर्माना देना होगा।
बरेली जिले में 7.79 लाख छोटे और बड़े वाहन हैं। जिनमें 43,203 कॉमर्शियल व 7.36 लाख निजी वाहन हैं। एआरटीओ  मनोज कुमार का कहना है, 16 फरवरी से निजी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होगी तो पांच हजार का जुर्माना लिया जाएगा। जुर्माना से बचने के लिए प्लेट लगाना अनिवार्य है।