नैनीताल - सुप्रीम कोर्ट ने लगाई हाईकोर्ट के आदेश पर रोक, नैनीताल उच्च न्यायालय शिफ्टिंग पर पर लगा स्टे 

 

Nainital High Court Shifting - नैनीताल से हाईकोर्ट को स्थानांतरित करने संबंधी आठ मई के हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे आ गया है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की याचिका पर जस्टिस नरसिम्हन और जस्टिस करोल की पीठ ने यह आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिलने के बाद सर्वोच्च न्यायालय परिसर में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डीसीएस रावत, महासचिव सुरेंद्र अधिकारी एवं अन्य अधिवक्ता में खुशी देखने को मिल रही है।

<a href=https://youtube.com/embed/V8aiPc8IhWw?autoplay=1&mute=1><img src=https://img.youtube.com/vi/V8aiPc8IhWw/hqdefault.jpg alt=""><span><div class="youtube_play"></div></span></a>" style="border: 0px; overflow: hidden"" title="YouTube video player" width="560">
हाई कोर्ट को नैनीताल से अन्यत्र शिफ्ट करने से संबंधित हाई कोर्ट के आदेश के क्रियान्वयन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। साथ ही पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पीएस नरसिम्हां व जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ में उत्तराखंड हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की एसएलपी पर सुनवाई हुई। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से मामले में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता पीवीएस सुरेश बहस ने की।


दिल्ली पहुंचे हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश रावत, महासचिव सौरभ अधिकारी व अधिवक्ता कार्तिकेय हरिगुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट से हाईकोर्ट शिफ्टिंग मामले में पारित आदेश पर स्थगनादेश की पुष्टि की है।