केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को लाभ के लिए नियमों में संशोधन किया

नई दिल्ली, 23 अगस्त (आईएएनएस)। केंद्र ने सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के बाद अतिरिक्त लाभ प्रदान करने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1958 में संशोधन किया है।
 
नई दिल्ली, 23 अगस्त (आईएएनएस)। केंद्र ने सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के बाद अतिरिक्त लाभ प्रदान करने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1958 में संशोधन किया है।

सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त होने वाले न्यायाधीश सेवानिवृत्ति की तारीख से छह महीने की अवधि के लिए दिल्ली में (निर्दिष्ट आधिकारिक निवास के अलावा) किराए पर मुक्त टाइप-3 आवास के हकदार होंगे।

मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है, एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए चौबीसों घंटे व्यक्तिगत सुरक्षा गार्ड के अलावा आवास पर चौबीसों घंटे सुरक्षा कवर का अधिकार होगा।

न्यायाधीशों को एक चालक मिलेगा (सुप्रीम कोर्ट में एक चालक के बराबर) और एक सचिवीय सहायक (सुप्रीम कोर्ट में शाखा अधिकारी के स्तर के बराबर) को सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश और एक सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के साथ तैनात किया जाएगा।

नियम 4 में, निम्नलिखित प्रावधान के अनुसार: बशर्ते कि एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्ति की तारीख से छह महीने की अवधि के लिए दिल्ली में (नामित आधिकारिक निवास के अलावा) किराए पर मुक्त टाइप-3 आवास का हकदार होगा।

--आईएएनएस

आरएचए/एएनएम