रुद्रपुर: युवक को फांसी, मां बाप को कठोर कारावास, यह किया था जुर्म

रुद्रपुर। पॉक्सो न्यायालय ने पाँच वर्षीय मूक-बधिर अबोध बालक के साथ कुकर्म कर उसकी निर्मम हत्या करने वाले आरोपी को हत्या में फाँसी व कुकर्म में कारावास व 20 हज़ार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई तथा उसके अपराध को छिपाने के आरोप में माता-पिता को कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता
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रुद्रपुर: युवक को फांसी, मां बाप को कठोर कारावास,  यह किया था जुर्म

रुद्रपुर। पॉक्सो न्यायालय ने पाँच वर्षीय मूक-बधिर अबोध बालक के साथ कुकर्म कर उसकी निर्मम हत्या करने वाले आरोपी को हत्या में फाँसी व कुकर्म में कारावास व 20 हज़ार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई तथा उसके अपराध को छिपाने के आरोप में माता-पिता को कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विकास गुप्ता ने बताया कि 21 फरवरी 2019 को ट्रांजिट कैंप क्षेत्र निवासी व्यक्ति ने थाने में रिपोर्ट करायी कि उसका पाँच वर्षीय मूक-बधिर बालक घर की छत पर खेल रहा था कुछ समय बाद जब उसकी माँ उसे छत से लेने के लिए गई तो वह वहाँ मौजूद नहीं था। हम लोगों ने अपने पुत्र को हर संभावित जगह रिश्तेदारों को यहाँ खोजबीन की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। पुलिस ने गुमशुदगी में रिपोर्ट दर्ज कर दी। परिवार के लोग बच्चे की खोजबीन कर रहे थे तो पता चला कि उनके पड़ोसी हर स्वरूप, उसके पिता पप्पू, माता श्रीमती रूपवती व पवन उनके पुत्र की खोजबीन में सहयोग नहीं कर रहे हैं और उनसे नज़रें चुरा रहे हैं। रात्रि में हमारी छत पर कुछ आवाजें सुनाई दीं तो मैं अपने परिजनों के साथ छत पर गया तो देखा कि पड़ोसी हरसवरूप हमारे पानी के टैंक का ढक्कन खोलने का प्रयास कर रहा था। लोगों ने उसे पकड़ने का प्रयास किया तो वह धक्का देकर भाग गया और अपने घर में जाकर छिप गया।

परिजनों ने आवाज़ लगायी और उसका दरवाज़ा खुलवाने का प्रयास किया तो घर से बाहर नहीं आया। उसके परिजनों ने घर के अंदर से ही उन्हें गालियां देनी शुरू कर दी, लेकिन घर का दरवाज़ा नहीं खोला। उनकी इन हरकतों को देखकर हमें यक़ीन हो गया के इन्हीं लोगों ने हत्या कर शव को कहीं छुपा दिया है। पुलिस हरस्वरूप से सख़्ती से पूछताछ की और उसके घर तलाशी लेने गयी तो बालक की नग्न लाश उनके घर में रखे एक बोरे से बरामद हुई। साथ ही उसके कपड़े भी बरामद हुए। पुलिस ने बालक का पोस्टमार्टम कराया तो डॉक्टरों ने अपनी रिपोर्ट में बालक के शरीर पर चोटें बतानी तथा गला घोंटकर हत्या करने की बात कही। साथ ही बच्चे के साथ कुकर्म किए जाने की भी पुष्टि की गई।

पुलिस ने चारों अभियुक्तों को गिरफ़्तार कर लिया। इनमें से पवन के नाबालिग होने के कारण उसका मुक़दमा किशोर न्यायालय में चल रहा है। आरोपी हरस्वरूप,पप्पू व रूपवती के ख़िलाफ़ पॉक्सो न्यायाधीश श्रीमती विजय लक्ष्मी विहान की कोर्ट में चला जिसमें सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विकास गुप्ता ने 11 गवाह पेश कर बच्चे के साथ कुकर्म वह हत्या करने का आरोप सिद्ध कर दिया।

शनिवार की शाम पॉक्सो न्यायाधीश श्रीमती विजय लक्ष्मी ने अपना निर्णय सुनाते हुए बालक के साथ कुकर्म कर निर्मम हत्या करने के अपराध को दुर्लभतम कुकर्म हत्याकांड क़रार देते हुए हर स्वरूप को धारा 302 IPC में में फाँसी की सजा सुनाई। इसके अलावा धारा 377 में आजीवन कारावास व 10,000 रुपया का जुर्माना धारा 364 में सात वर्ष का कठोर कारावास व पाँच हज़ार रुपया जुर्माना तथा धारा 201 में छह वर्ष का कठोर कारावास व पाँच हज़ार रुपया जुर्माने की सजा सुनाई।बॉक्सोंन्यायाधीश ने धारा 201 IPC में हर स्वरूप के पिता पप्पू को चार वर्ष के कठोर कारावास व उसके माता श्रीमती रूपवती को तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।